BPSC TRE-1 और TRE-2 से भर्ती हुए शिक्षकों को झटका, शिक्षा विभाग नहीं देगा यह सुविधा
- बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में चयनित शिक्षकों को उच्चतर योग्यता प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं।
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पहले और दूसरे चरण में भर्ती हुए शिक्षकों को उच्चतर योग्यता प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। शिक्षकों को ऐसे मामले में असाधारण अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। अवकाश के दिनों का किसी प्रकार का वेतन शिक्षकों को नहीं मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को मार्गदर्शन जारी किया है। विभाग ने कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में अध्ययन अवकाश का प्रावधान नहीं है।
हालांकि, संबंधित शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियम 180 और 236 के तहत वर्णित अवधि का असाधारण अवकाश की स्वीकृति दी जा सकती है। वेतन आदि देय नहीं होगा। असाधारण अवकाश की स्वीकृति देने के पहले शिक्षक से इस संबंध में लिखित आवेदन पदाधिकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद अन्य सभी पहलुओं जैसे स्कूल का शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो और केवल योग्य मामले में नियमानुसार अवकाश के आवेदन स्वीकृति किये जाएं।
मालूम हो कि पहले और दूसरे चरण में नियुक्ति शिक्षकों द्वारा उच्चतर शिक्षा के लिए अध्ययन अवकाश के आवेदन कई जिलों में शिक्षकों ने दिया है। इसको देखते हुए जिलों द्वारा शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।