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NPS वात्सल्य योजना क्या है? कौन होंगे पात्र? किसको मिलेगा लाभ? जानें सभी सवालों के जवाब

  • NPS Vatsalya: यह नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की जा रही है, जो देश की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की इस योजना को पीएफआरडीए द्वारा संचालित किया जाएगा।

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमTue, 17 Sep 2024 06:01 AM
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NPS Vatsalya: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को एनपीएस-वात्सल्य योजना की शुरुआत करेंगी। दिल्ली समेत देशभर में 75 स्थानों पर इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। अन्य स्थान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। इस मौके पर योजना से जुड़ने वाले नाबालिग सदस्यों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) कार्ड भी जारी किए जाएंगे। साथ ही योजना से जुड़े अनिवार्य दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करते समय इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

यह नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की जा रही है, जो देश की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की इस योजना को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित किया जाएगा।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा

वित्त मंत्री एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगी। यहां बच्चे के माता-पिता या कानूनी संरक्षक को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या जारी कर दी जाएगी।

सभी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले उठा सकेंगे लाभ

इस योजना में माता-पिता बच्चे के नाम पर सालाना 1,000 रुपये का न्यूनतम निवेश कर सकते हैं। इससे यह योजना सभी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए सुलभ हो जाएगी। लंबे निवेश समय में चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत से रिटर्न में काफी वृद्धि हो सकती है।

क्या है एनपीएस वात्सल्य

इस योजना विशेष रूप से युवाओं के लिए तैयार की गई है। इसके तहत माता-पिता या अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए खाता खोल सकते हैं और उनकी सेवानिवृत्ति के लिए दीर्घकालिक बचत कर सकते हैं। बालिग होने के बाद इस योजना को नियमित एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।

कौन होंगे पात्र

सभी माता-पिता और कानूनी संरक्षक, चाहे वे भारतीय नागरिक हों, एनआरआई हों या ओसीआई, अपने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस-वात्सल्य खाता खोलने के पात्र हैं। जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता, वे ही इसे संचालित करने के अधिकारी होंगे।

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