UPI Lite प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़कर 1000 रुपये हुई, वॉलेट की लिमिट हुई 5000
- RBI ने UPI लाइट प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट को वर्तमान में 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने UPI लाइट वॉलेट की सीमा को भी वर्तमान में 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने UPI लाइट प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट को वर्तमान में 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने UPI लाइट वॉलेट की सीमा को भी वर्तमान में 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है। RBI ने UPI 123PAY प्रति लेनदेन सीमा को भी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी से यूजर्स को डिजिटल पेमेंट आसान बनाने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने यह ऐलान आज की मौद्रिक नीति बैठक में किया।
ET की ख आरबीआई गवर्नर ने अपने बयान में कहा, "यूपीआई ने निरंतर इन्वोशन और अनुकूलन के माध्यम से डिजिटल भुगतान को सुलभ और समावेशी बनाकर भारत के फाइनेंशियल आउटलुक को बदल दिया है। आरबीआई के अनुसार, "UPI को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, UPI के निम्नलिखित उत्पादों की सीमाएं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
UPI123Pay: UPI123 को मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य फीचर-फोन उपयोगकर्ताओं को UPI का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाना था। यह सुविधा अब 12 भाषाओं में उपलब्ध है। वर्तमान में, UPI123Pay में प्रति लेनदेन सीमा 5000 रुपये तक सीमित है। अब प्रति लेनदेन सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। एनपीसीआई को जल्द ही आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।
UPI लाइट: प्रति लेनदेन 500 रुपये की सीमा और प्रति UPI लाइट वॉलेट 2000 रुपये की कुल सीमा, वर्तमान में लागू है UPI भुगतान के लिए UPI लाइट और UPI लाइट वॉलेट क्या है? UPI लाइट व्यक्तियों को UPI लेनदेन पिन दर्ज किए बिना UPI भुगतान करने में मदद करता है। वर्तमान में, इस तरह के लेनदेन प्रति लेनदेन 500 रुपये तक किए जा सकते हैं। आगे चलकर, कोई व्यक्ति बिना UPI पिन के 1000 रुपये प्रति लेनदेन तक का यूपीआई पेमेंट कर सकता है। UPI लाइट सुविधा का उपयोग करने के लिए, किसी व्यक्ति को UPI लाइट वॉलेट में पैसा डालना होगा। कोई व्यक्ति UPI पिन दर्ज किए बिना लेनदेन करने के लिए UPI लाइट वॉलेट में 2,000 रुपये तक जोड़ सकता है।
RTGS और NEFT के जरिए पेमेंट की नई सुविधा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नई सुविधा प्रस्तावित की है, जो RTGS और NEFT के जरिए पेमेंट करने से पहले प्राप्तकर्ता के नाम को वेरिफाई करने की अनुमति देगी, जो UPI और IMPS ट्रांसफर में उपलब्ध सुविधा के समान है। इस पहल का उद्देश्य गलत फंड ट्रांसफर के मामलों को कम करना है। यह घोषणा RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 9 अक्टूबर, 2024 को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान की।
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