इस दिग्गज कंपनी की ₹2,237 करोड़ की GST डिमांड से छूटी जान, जानें कैसे
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंपनी पर लगाए गए 2,237 करोड़ रुपये की जीएसटी डिमांड को रद्द कर दिया है। कंपनी के इस अपडेट का असर आज उसके शेयरों पर दिखाई देगा।
लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T ने मंगलवार को घोषणा की कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंपनी पर लगाए गए 2,237 करोड़ रुपये की जीएसटी डिमांड को रद्द कर दिया है। कंपनी के इस अपडेट का असर आज उसके शेयरों पर दिखाई देगा। बीएसई पर लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के शेयर मंगलवार को ₹17.85 या 0.50% की बढ़त के साथ ₹3,574.20 पर बंद हुए। कंपनी ने एक बयान में कहा, ''कंपनी ने जीएसटी मुंबई के प्रधान आयुक्त द्वारा 2,237 करोड़ रुपये की सेवा कर मांग के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। "
एलएंडटी के एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि इसके बाद, कंपनी को 19 अगस्त को उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को मंजूरी दे दी गई और जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया गया।
कंपनी ने क्या कहा
यह मांग एलएंडटी की एक पूर्ववर्ती सहायक कंपनी द्वारा किए गए लेन-देन से संबंधित थी, जिसके लिए कंपनी ने डिमर्जर के बाद पहले ही आवश्यक टैक्स का भुगतान कर दिया था। कंपनी ने नोटिस को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि सेवा कर का भुगतान विधिवत किया गया था और मांग अनुचित थी।
पिछले महीने लार्सन एंड टुब्रो ने FY25 की पहली तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो उम्मीदों से थोड़ा कम था। क्योंकि, अप्रैल-जून की अवधि में परिचालन से कंपनी का राजस्व 15 प्रतिशत बढ़ गया था।
अधिक रेवेन्यू के कारण एलएंडटी का शुद्ध लाभ 30 जून को समाप्त तिमाही में बढ़कर 2,786 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 2,493 करोड़ रुपये था, हालांकि अनुमानित 2,876 करोड़ रुपये से थोड़ा कम था। कंपनी की इनकम 15 प्रतिशत बढ़कर 55,120 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो 52,518 करोड़ रुपये के अनुमान से अधिक है।
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