Yogi government big announcement gift property to your loved ones in only rs 5000 योगी सरकार का बड़ा ऐलान, केवल ₹5000 में अपनों को गिफ्ट करें प्रॉपर्टी, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Yogi government big announcement gift property to your loved ones in only rs 5000

योगी सरकार का बड़ा ऐलान, केवल ₹5000 में अपनों को गिफ्ट करें प्रॉपर्टी

Gift Property: पहले 1 करोड़ रुपये के फ्लैट या संपत्ति को ट्रांसफर (Property Transfer) करने के लिए स्टांप शुल्क (Stamp Duty) 5 लाख रुपये होता था, लेकिन अब यह कम होकर मात्र 5,000 रुपये रह गया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 6 Aug 2023 08:47 AM
share Share
Follow Us on
योगी सरकार का बड़ा ऐलान, केवल ₹5000 में अपनों को गिफ्ट करें प्रॉपर्टी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के रक्त संबंधी (Blood Relation) मामलों में स्टांप ड्यूटी से भारी-भरकम छूट देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऐसी छूट की सुविधा महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से है, लेकिन यूपी में पिछले साल दिसंबर से छूट नहीं दी जा रही थी। यानी, अब संपत्ति उपहार में देने के लिए आपको अधिकतम स्टांप शुल्क 5,000 रुपये ही देना पड़ेगा। पहले, स्टांप शुल्क शहर में संपत्तियों की लागत का 5 फीसद और राज्य के अन्य हिस्सों में संपत्तियों की लागत का 7 फीसद था।

अपने इन रिश्तेदारों को गिफ्ट करने पर ही मिलेगा छूट का लाभ

प्रमुख सचिव लीना जौहरी द्वारा 3 अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा गया है, “ऐसे गिफ्ट डीड, जिसके तहत दाता अचल संपत्ति को परिवार के सदस्यों, जैसे बेटे, बेटी, पिता, मां, पति, पत्नी, बहू, सगा भाई (सगे भाई की मृत्यु की स्थिति में उसकी पत्नी), सगी बहन, दामाद, पुत्र/पुत्री का पुत्र/पुत्री को ट्रांसफर करता है तो अधिकतम स्टांप शुल्क 5,000 रुपये देना होगा।”

इनको नहीं मिलेगा इस छूट का लाभ

अधिसूचना में केवल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उपहार में दी गई आवासीय या कृषि संपत्तियां शामिल हैं और इसका विस्तार किसी फर्म, कंपनी, ट्रस्ट या संस्थान के दाता या प्राप्तकर्ता तक नहीं होगा। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में मिलती है, तो अधिसूचना उन्हें कवर नहीं करेगी अगर वे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की तारीख से 5 साल बीत जाने तक संपत्ति किसी और को उपहार में देते हैं।

इस बार अधिसूचना अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने अगले आदेश तक स्टांप शुल्क तय किया है। स्टांप एवं रजिस्ट्री के सहायक महानिरीक्षक बीएस वर्मा ने कहा कि सरकार ने जून 2022 में 6 महीने के लिए यह योजना शुरू की थी। “यह योजना दिसंबर 2022 में समाप्त हो गई, क्योंकि यह केवल 6 महीने के लिए थी,  लेकिन इस बार अधिसूचना अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। ” उन्होंने कहा कि पहले 1 करोड़ रुपये के फ्लैट या संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए स्टांप शुल्क 5 लाख रुपये होता था, लेकिन अब यह कम होकर मात्र 5,000 रुपये रह गया है। 

बजट जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।