टोल टैक्स से केवल इनको ही मिलती है छूट, देखें पूरी लिस्ट, पत्रकार नहीं हैं इसमें शमिल
परिवहन मंत्रालय ने इसे लेकर एक बकाएदा एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें करीब 25 लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होता है। इसमें एंबुलेंस से लेकर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि शामिल हैं।
Viral Message: एक वायरल WhatsApp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत के सभी टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल टैक्स पर छूट मिलेगी, जिसके लिए आईडी कार्ड दिखाना आवश्यक होगा। पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा फर्जी साबित हुआ है। ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
यह जरूर है कि इस देश में कुछ गाड़ियां ऐसी भी होती हैं, जिन्हें कोई टोल नहीं देना होता है। परिवहन मंत्रालय ने इसे लेकर एक बकाएदा एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें करीब 25 लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होता है। इसमें एंबुलेंस से लेकर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि शामिल हैं।
इन गाड़ियों को नहीं देना होता है टोल टैक्स
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- किसी भी राज्य के राज्यपाल
- भारत के चीफ जस्टिस
- लोक सभा अध्यक्ष
- कैबिनेट मंत्री
- किसी राज्य के मुख्यमंत्री
- सुप्रीम कोर्ट जज
- संघ के राज्य मंत्री
- केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर
- पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक के रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ
- किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति
- किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष
- हाई कोर्ट चीफ जस्टिस
- हाई कोर्ट जज
- सांसद
- थल सेनाध्यक्ष के सेना कमांडर और अन्य सेवाओं में समकक्ष
- राज्य सरकार के मुख्य सचिव
- भारत सरकार के सचिव
- सचिव, राज्यों की परिषद
- लोक सभा, सचिव
इन्हें भी मिलती है छूट
अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फायर फाइटर डिपार्टमेंट , शव वाहन को भी टोल टैक्स नही देना पड़ता है। इनके अलावा राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य, किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य और अपने संबंधित राज्य के भीतर किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह राज्य के संबंधित विधानमंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र दिखाता है तो उसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ता।
वहीं परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीरचक्र और शौर्यचक्र से पुरस्कृत व्यक्ति, यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसे पुरस्कार के लिए उपयुक्त या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है तो भी उसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ता।
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