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सुकन्या समृद्धि में करते हैं निवेश तो ओल्ड या न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, कौन है बेहतर, समझें

जानकारी के लिए आपको बता दें कि ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में 1 लाख 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का प्रावधान है। इसके उलट न्यू टैक्स रिजीम में निवेश पर छूट नहीं मिलती है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 16 Feb 2023 04:19 PM
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अगर आप बिटिया की शादी या पढ़ाई के खर्चे के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में कई अहम बदलाव का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद अब सुकन्या समृद्धि योजना के कई निवेशक इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि उनके लिए ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर सही है या न्यू टैक्स रिजीम में जाना बेहतर होगा। आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे।

सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशक हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना बेहतर है। इस स्ट्रक्चर में आप 80 सी लिमिट के तहत टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में 1 लाख 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का प्रावधान है। इसके उलट न्यू टैक्स रिजीम में निवेश पर छूट नहीं मिलती है। सुकन्या, पीपीएफ जैसी ज्यादातर छोटी बचत योजनाएं टैक्स छूट के दायरे में आती हैं। यही नहीं, रिटर्न और मैच्योरिटी अमाउंट को टैक्स से छूट दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है।

योजना की डिटेल: सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप 250 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। वहीं, ह वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की रकम जमा कर सकते हैं। इसके तहत 3 से 10 साल तक की दो लड़की के लिए अकाउंट खुलवाया जा सकता है।

सुकन्या में जमा पर मौजूदा ब्याज दर 7.6% है। इस ब्याज दर में तिमाही आधार पर संशोधन किया जाता है। हालांकि, लंबे समय से इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है।

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