SBI में है आपका खाता तो 30 सितंबर से पहले जरूर कर लें PAN-AADHAAR लिंक वरना...
भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने खाताधारकों को 30 सितंबर तक अपने पैन-आधार कार्ड को लिंक करने के लिए अगाह किया है। बैंक ने कहा है कि अगर खाताधारक अपने PAN को आधार से...
भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने खाताधारकों को 30 सितंबर तक अपने पैन-आधार कार्ड को लिंक करने के लिए अगाह किया है। बैंक ने कहा है कि अगर खाताधारक अपने PAN को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
एसबीआई ने एक ट्वीट में कहा, "हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें।"
We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard pic.twitter.com/QiMk66fLM2
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 6, 2021
ट्वीट में आगे कहा गया है कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि पैन और आधार लिंक नहीं हैं तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और निर्दिष्ट लेनदेन करने के लिए उद्धृत नहीं किया जा सकता है। पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 है।
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आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जिसे पैन आवंटित किया गया है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे आयकर विभाग को अपना आधार नंबर सूचित करना आवश्यक है।बता दें आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
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