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ITR: 50 लाख रुपये तक है सैलरी, तो आईटीआर के लिए भरना होगा बस एक ‘सहज’ फॉर्म

अब 50 लाख रुपये तक आय वाले करदाताओं (टैक्सपेयर्स) को अब सिर्फ एक आईटीआर फॉर्म भरना होगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आंकलन वर्ष 2018-19 के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म 1 (आईटीआर) -...

लाइव हिन्दुस्तान टीम नई दिल्लीTue, 16 July 2019 10:52 AM
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अब 50 लाख रुपये तक आय वाले करदाताओं (टैक्सपेयर्स) को अब सिर्फ एक आईटीआर फॉर्म भरना होगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आंकलन वर्ष 2018-19 के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म 1 (आईटीआर) - सहज फॉर्म जारी कर दिया है। इसका उपयोग 50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाता कर सक सकते हैं।।

आयकर विभाग ने कहा कि आंकलन वर्ष 2018-19 के लिए एक पेज का सहज फॉर्म जारी कर दिया है जो उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका उपयोग ऐसे करदाता कर सकते हैं जिनका वेतन, एक आवासीय संपत्ति/ब्याज सहित अन्य मद से 50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय है। 

आईटीआर फॉर्म भरने के तौर-तरीकों में पिछले वर्ष की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। सिर्फ उन्हीं को आईटीआर फॉर्म 1 सहज और आईटीआर फॉर्म 4 सुगम हार्ड कॉपी में भरकर जमा करने की अनुमति होगी जिनकी आयु वित्त वर्ष में 80 वर्ष हो गयी है या ऐसे व्यक्ति या अविभाजित हिन्दु परिवार जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये तक होगी और वे रिटर्न का दावा नहीं करेंगे।

इस साल आयकर रिटर्न फॉर्म—1 (सहज) भरने वालों को वेतन, सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज से हुई आमदनी और स्रोत पर कर की कटौती यानी टीडीएस की जानकारी भर कर देगा। बीते साल तक यह आयकर दाताओं को येे सारी जानकारियां फॉर्म में खाुद से भरनी होती थी। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ ऑनलाइन रिटर्न भरने वाले करदाताओं को ही मिलेगी। 

जानकारी में बदलाव की छूट होगी
आयकर दाताओं को फॉर्म—1 में बदलाव की छूट विभाग देगा। यानी अगर आयकर दाताओं को लगता है कि फॉर्म में पहले से दी हुई जानकारी सही नहीं है तो वह इसको अपने अनुसार सही कर सकता है। लेकिन गलत जानकारी देने पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। अगर कोई करदाता कर चोरी के लिए गलत जानकारी दिया और वह विभाग की जांच में सामने आता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

ये सारी जानकारियां भरी मिलेगी 
1.पैन, नाम, जन्म तिथि 
2. पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी 
3. टीडीएस और टीसीएस की जानकारी  
4. मकान का प्रकार
5. घर से होने वाली आय
6. एफडी पर ब्याज से हुई आमदनी
7. धारा 89 के तहत मिली कर छूट
9. बैंक खाते की जानकारी
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