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आपका PPF अकाउंट बनाएगा करोड़पति, समझें निवेश का जबरदस्त फॉर्मूला

निवेशक 100 रुपये जमा करके किसी भी बैंक या नजदीकी डाकघर में PPF अकाउंट खोल सकता है। हालांकि, किसी को अपने PPF अकाउंट में न्यूनतम ₹500 प्रति वर्ष जमा करने की जरूरत है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 18 March 2023 09:58 AM
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PPF calculator: वैसे तो निवेश के कई विकल्प हैं लेकिन नौकरीपेशा लोगों के बीच पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की खास लोकप्रियता है। PPF अकाउंट में स्मार्ट तरीके से निवेश करने पर एक बड़ा अमाउंट तैयार हो सकता है। खास बात ये है कि अकाउंट में जमा पैसे पर सरकार ब्याज भी देती है। बहरहाल, आइए आज हम आपको PPF अकांउट में निवेश के एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में बताएंगे, जिसे फॉलो कर करोड़पति बन सकते हैं। 
 
क्या है तरीका: सेबी रजिस्टर्ड टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी ने कहा-PPF अकाउंट की मैच्योरिटी अवधि 15 वर्ष है। एक निवेशक बिना किसी निकासी के अगले 5 वर्षों के लिए अपने PPF अकाउंट का विस्तार कर सकता है। ट्रांसेंड कंसल्टेंट्स के कार्तिक झवेरी ने कहा-जब आप अपने PPF अकाउंट का विस्तार कर रहे हों, तो आपको निवेश के नए विकल्प के साथ विस्तार करना चाहिए। इससे आपको पीपीएफ मैच्योरिटी की रकम और नए निवेश, दोनों पर ब्याज मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो रिटायरमेंट के समय अपने PPF अकाउंट में एक करोड़ से अधिक जमा कर सकता है।

समझें कैल्कुलेशन: यदि कोई कमाने वाला व्यक्ति 30 वर्ष की आयु में PPF अकाउंट खोलता है और तीन बार अपने अकाउंट का विस्तार करता है तो उस स्थिति में 30 वर्ष तक PPF अकाउंट में निवेश का मौका मिलेगा। मान लीजिए कि निवेशक किसी के PPF अकाउंट में प्रति वर्ष ₹1.50 लाख का निवेश करता है, तो निवेश के 30 साल बाद मैच्योरिटी की रकम ₹1,54,50,911 या लगभग ₹1.54 करोड़ होगी। यह कैल्कुलेशन PPF की वर्तमान ब्याज दर यानी 7.10 प्रतिशत पर आधारित है। PPF कैलकुलेटर के मुताबिक इन 30 वर्षों में निवेशक का निवेश मात्र ₹45 लाख (₹1.5 लाख x 30) है। वहीं, ब्याज ₹1,09,50,911 है।

PPF अकाउंट की डिटेल: आपको बता दें कि निवेशक 100 रुपये जमा करके किसी भी बैंक या नजदीकी डाकघर में PPF अकाउंट खोल सकता है। हालांकि, किसी को अपने PPF अकाउंट में न्यूनतम ₹500 प्रति वर्ष जमा करने की जरूरत है। PPF अकाउंट में 15 साल की लॉक-इन अवधि होगी, जिसमें एक कमाई करने वाला व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकता है।

निवेशक अपनी सालाना 1.5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर धारा 80सी के तहत आयकर लाभ का दावा कर सकता है। इसके अलावा मैच्योरिटी रकम पर भी टैक्स छूट मिलती है।

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