PPF अकाउंट में निवेश करने का है इरादा, जान लीजिए ये नियम
सेविंग के लिहाज से शानदार विकल्प सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) की मैच्योरिटी की अवधि 15 साल है। हालांकि, कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिसमें आप मैच्योरिटी अवधि से पहले पैसे की निकासी कर सकते हैं।
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) बचत का एक शानदार विकल्प है। इसमें निवेश कर आप भविष्य के लिए एक मोटी रकम जुटा सकते हैं। हालांकि, इसकी मैच्योरिटी की अवधि 15 साल है। हालांकि, कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिसमें आप मैच्योरिटी अवधि से पहले पैसे की निकासी कर सकते हैं। आइए पीपीएफ के निकासी समेत कुछ नियम जान लेते हैं।
- फिलहाल पीपीएफ की ब्याज दर 7.10 फीसदी है। पीपीएफ ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाती है लेकिन सालाना गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर होती है।
-पीपीएफ खाताधारक को अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपए जमा करने की आवश्यकता होती है, जबकि एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं।
- एक व्यक्ति के पास केवल एक पीपीएफ खाता हो सकता है और पीपीएफ खाते के मामले में ज्वाइंट खाता खोलने की अनुमति नहीं है।
- अकाउंट खोलने के सातवें वर्ष से आंशिक पीपीएफ निकासी की अनुमति है। खाताधारक समय से पहले निकासी भी कर सकता है लेकिन पीपीएफ खाता खोलने के चार साल पूरे होने के बाद ही ऐसा करने के लिए पात्र है।
-अगर कोई अपना खाता बंद नहीं करना चाहता है, तो वह पीपीएफ योजना में कुछ भी योगदान किए बिना सक्रिय रख सकता है। ऐसे मामले में, ब्याज दर बंद होने तक शेष राशि में जुड़ती रहेगी। खाताधारक प्रति वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी राशि को निकालने का विकल्प चुन सकता है।
- पीपीएफ खाताधारक योगदान के साथ अपने खाते को सक्रिय रखना चाहता है, तो वह पांच साल के आधार पर विस्तार के लिए आवेदन कर सकता है।
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