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यूपी में महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजन की पेंशन हुई दोगुनी, जानें ऑनलाइन अप्लाई का तरीका, पात्रता की शर्तें और जरूरी डाक्यूमेंट्स

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने विधानसभा चुनाव से पहले गरीबों, मजदूरों, जरूरतमंदों और महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है। उन्होंने निराश्रित महिलाओं, वृद्धजन और...

Drigraj लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 17 Dec 2021 12:24 PM
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यूपी में महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजन की पेंशन हुई दोगुनी, जानें ऑनलाइन अप्लाई का तरीका, पात्रता की शर्तें और जरूरी डाक्यूमेंट्स

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने विधानसभा चुनाव से पहले गरीबों, मजदूरों, जरूरतमंदों और महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है। उन्होंने निराश्रित महिलाओं, वृद्धजन और दिव्यांगजन की पेंशन राशि दोगुनी कर दिया है। अब पांच सौ से एक हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कुष्ठरोगियों को तीन हजार रुपए प्रति माह, असंगठित क्षेत्र के करीब ढाई करोड़ मजदूरों और करीब 60 लाख पंजीकृत मजदूरों को दिसंबर माह से मार्च तक पांच सौ प्रति माह देने की घोषणा की है। आइए जानते हैं कि क्या पेंशन योजना की पात्रता और कैसे करें इसके लिए आवेदन, स्टेप बाय स्टेप समझें पूरा प्रोसेस-

इन महिलाओं को पांच लाख अतिरिक्त राशि

यह बढ़ी हुई पेंशन पहली दिसम्बर 2021 से लागू होगी। इन लाभार्थियों के बैंक खातों में हर तिमाही पेंशन की राशि भेजी जाती है। इसके साथ ही कुष्ठ रोगियों की पेंशन में भी पांच सौ रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है। अब उन्हें 2500 रुपये मासिक के बजाए 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। सीएम योगी ने हर कुष्ठ रोगी को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से भी लाभान्वित करने और आयुष्मान भारत की राशि खर्च होने के बाद गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को पांच लाख अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की है। 

56 लाख वृद्धजनों को और 29 लाख विधवाओं को मिलती है पेंशन

दिव्यांगजन विभाग के संयुक्त निदेशक ए.के.वर्मा ने बताया कि प्रदेश में 11 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन दी जाती है। इसी तरह करीब 13 हजार कुष्ठ रोगियों को भी सरकारी पेंशन का लाभ दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अपना अनुपूरक बजट पेश करते हुए समाज कल्याण व दिव्यांगजन कल्याण को 16700 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक जे.राम ने बताया कि उनके विभाग से करीब 56 लाख वृद्धजनों को और 29 लाख विधवाओं को पेंशन दी जाती है।

UP पेंशन योजना की पात्रता 

  • सबसे पहले आवेदक को , उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदन करने के लिए , गरीबी रेखा से नीचे होना जरूरी है। गरीबी रेखा के लिए, धारक को BPL प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा।
  • आवेदक समाज में , पिछड़े वर्ग से हो सकते हैं। व आवेदन करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर होने चाहिए।
  • अगर आप किसी सरकारी नौकरी पर है तो आप पेंशन योजना में आवेदन नहीं कर सकते।

आवश्यक दस्तावेज की सूची 

  • पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर कार्ड )
  • आयु प्रमाण पत्र BPL प्रमाण पत्र
  • विधवा पेंशन हेतु : पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र दिव्यांग पेंशन : विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता जानकारी
  • दूरभाष नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • SSPY Pension Mobile number update

आवेदन करने की प्रक्रिया 

  • सर्वप्रथम आप आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाएं।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल जायेगा पेंशन से सम्बन्धित विकल्प मिलेंगे।
  • आप अपना विकल्प चुने : वृद्धावस्था पेंशन योजना / विधवा पेंशन योजना / दिव्यांग पेंशन योजना।
  • विकल्प चुनने के बाद आपके सामने एक नया पृष्ठ खुल जायेगा यहाँ दिया विकल्प ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने आवेदन पत्र है।
  • कृपया अपनी जानकारी भरें। व मांगे गए दस्तावेज संलग्न करें।
  • अंत में Submit बटन पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण करें।

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