आधार से नहीं हुई लिंकिंग, क्या 31 मार्च के बाद निष्क्रिय हो जाएगा आपका PAN कार्ड
31 मार्च, 2022 तक पैन को आधार से नहीं जोड़ने वाले लोगों को 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। पैन को आधार से न जोड़ने की स्थिति में 31 मार्च, 2023 के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन यानी 31 मार्च काफी अहम है। इस दिन फाइनेंस से जुड़ी कई चीजों की डेडलाइन खत्म हो रही है। आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग की भी आखिरी तिथि 31 मार्च 2022 है।
अगर आपने किसी कारण 31 मार्च तक आधार और पैन की लिंकिंग नहीं कराई तो क्या पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा? अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी चल रहा है तो इसका जवाब जान लीजिए।
क्या है जवाब: 31 मार्च, 2022 तक पैन को आधार से नहीं जोड़ने वाले लोगों को 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, इस तरह के पैन मार्च, 2023 तक चालू रहेंगे और करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने और अन्य आयकर कामकाज के लिए इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि, पैन को आधार से न जोड़ने की स्थिति में 31 मार्च, 2023 के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब ये कि लिंकिंग नहीं होने पर एक साल बाद आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है।
आंकड़ों के अनुसार, 24 जनवरी, 2022 तक 43.34 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है। अभी तक 131 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए हैं। पैन-आधार को जोड़ने से ‘डुप्लिकेट’ पैन को समाप्त करने और कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी।
पैन का उपयोग बैंक खाता खोलने, अचल सम्पत्ति की खरीद या पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाता है। पैन को आधार से नहीं जोड़ने वाले करदाताओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
कैसे करें पैन को आधार से लिंक: सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आधार लिंक सेक्शन पर क्लिक करें। अब अगले स्टेप में अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और नाम लिखें। इसके बाद लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें। यह प्रकिया पूरी करते ही आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा।
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