अब तक नहीं किया है PAN-Aadhaar लिंक? आज से देनी होगी दोगुनी पेनल्टी
पैन कार्डहोल्डर्स को अब अपने पैन को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक न करने के लिए 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। इससे पहले तक, पैन और आधार कार्ड को लिंक न करने की पेनल्टी 500 रुपये थी।
पैन कार्डहोल्डर्स को अब अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक न करने के लिए 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। इससे पहले तक, यह पेनल्टी 500 रुपये थी। इनकम टैक्स एक्ट में हाल में जोड़े गए सेक्शन 234H (फाइनेंस बिल के जरिए मार्च 2021 में इसे ऐड किया गया) के मुताबिक, पैन और आधार कार्ड के नॉन लिंकिंग पर 1,000 रुपये तक की पेनल्टी लगेगी। लेकिन, ऐसे पैन कार्ड्स ITR फाइल करने, रिफंड्स क्लेम करने और इनकम टैक्स से जुड़े दूसरे कामकाज के लिए मार्च 2023 तक फंक्शनल रहेंगे। जिस किसी व्यक्ति ने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वह लेट फीस का भुगतान करने के बाद PAN-Aadhaar को लिंक कर सकता है।
पैन-आधार कार्ड की लिंकिंग आखिर क्यों है जरूरी
अगर किसी व्यक्ति ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो उसका पैन कार्ड (PAN Card) इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन-आधार को लिंक न करने वाले पैन कार्डहोल्डर्स म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स में निवेश नहीं कर पाएंगे। साथ ही, बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे और उन सभी कामों में उन्हें दिक्कत होगी, जहां पैन कार्ड जरूरी होगा। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति इनवैलिड पैन कार्ड को पेश करता है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत एसेसिंग ऑफिसर ऐसे व्यक्ति पर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगा सकता है।
पैन को आधार कार्ड से ऐसे करें लिंक
1. सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in को ओपन करें।
2. पोर्टल पर रजिस्टर करें। पैन नंबर, आपकी यूजर आईडी होगी।
3. अपनी यूजर ID, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डालकर पोर्टल पर लॉग-इन करें।
4. पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए एक पॉप-अप विंडो खुलेगी।
5. अगर यह पॉप-अप विंडो आपको नहीं दिखती है तो मेन्यू बार (Menu Bar) में प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें।
6. इसके बाद PAN डीटेल्स को वैरिफाई करें। अगर आपके डीटेल्स मेल खाते हैं तो अपना आधार नंबर डालें और Link Now बटन पर क्लिक करें।
7. अब एक मेसेज आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपके पैन के साथ आधार सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
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