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Mutual Fund में करते हैं निवेश तो तुरंत पूरा कर लें यह काम वरना नहीं निकाल पाएंगे पैसा

Mutual fund investors alert: म्यूचुअल फंड (Mutual fund) निवेशकों के लिए जरूरी खबर है। 31 मार्च 2022 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें, वरना इसका सीधा असर आपके म्यूचुअल फंड...

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 19 March 2022 01:12 PM
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Mutual fund investors alert: म्यूचुअल फंड (Mutual fund) निवेशकों के लिए जरूरी खबर है। 31 मार्च 2022 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें, वरना इसका सीधा असर आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा। दरअसल, पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च है, अगर तय तारीख तक आप पैन-आधार को लिंक नहीं करा पाते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में नया निवेश नहीं कर सकेंगे और न ही अपना पैसा निकाल सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के निवेश साधन के लिए पैन कार्ड (PAN Card) होना अनिवार्य रहता है। 

नहीं कर सकेंगे नया निवेश
अगर म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश कर रहे हैं या किसी अन्य स्कीम में पहली बार निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपका पैन कार्ड वैलिड होना चाहिए। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं लेकिन आपका पैन इनवैलिड हो चुका है तो अपने वर्तमान म्यूचुअल फंड निवेश में अतिरिक्त यूनिट नहीं जोड़ सकेंगे।Mutual Fund में निवेश करने के लिए, आपको दो दस्तावेजीकरण प्रक्रिया (Documentation Process) से गुजरना होगा। एक, आपको अपने ग्राहक को जानिए (KYC) मानदंडों का पालन करना होगा और दूसरा, आपके पास एक वैध पैन होना चाहिए। ऐसे में आधार से लिंक न होने के कारण अगर आपका पैन अमान्य हो जाता है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे। 

SIP भी रुक जाएगा
अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाता है तो सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) से किए जाने वाला निवेश भी रुक जाएगा। यानी आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में नई यूनिट नहीं जोड़ सकेंगे। अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है तो पैन इनवैलिड होने पर उसे निकाल नहीं सकेंगे। यानी रिडेंप्शन रिक्वेस्ट्स रिजेक्ट हो जाएगी। वहीं, सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) भी रुक जाएगा।

जानें कैसे करें PAN Card को Aadhaar Card से लिंक-

- अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो आर इस लिंक पर क्लिक करके अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने  https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा। 
-  बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें। अपने स्टेटस को देखने के लिए ‘Click here’ पर क्लिक करें। 
- अपने स्टेट्स को देखने के लिए हाइपर लिंक‘Click here’ पर क्लिक करें। यहां आपको अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी। 
- अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको "your PAN is linked to Aadhaar Number" ये कंफर्मेशन दिखाई देगा। 
- अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको इस लिंक  https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/homeपर क्लिक करना होगा। इसके बाद "Link Aadhaar" पर क्लिक करें। 

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