ITR भरने से चूके? 31 दिसंबर तक का है मौका, अब देना होगा पैसा
टैक्स प्रणाली की भाषा में कहें तो कोई भी व्यक्ति बिलेटेड आईआर (belated ITR) भर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत बिलेटेड आईटीआर भरने की सुविधा लोगों को मिलती है।
ITR Filing Last Date Latest Updates: एसेसमेंट ईयर 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तक की थी। लेकिन अगर आप इस दौरान इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऐसे लोगों को एक और मौका दिया है। कोई भी व्यक्ति पेनाल्टी के साथ अपना आईटीआर 31 दिसंबर 2023 तक भर सकता है। आइए जानते हैं कि क्या नियम है?
टैक्स प्रणाली की भाषा में कहें तो कोई भी व्यक्ति बिलेटेड आईआर (belated ITR) भर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत बिलेटेड आईटीआर भरने की सुविधा लोगों को मिलती है। अगर आप किसी कारण से 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भर पाए हैं तो 31 दिसंबर तक अपना बिलेटेड आईटीआर भर लें।
देनी होगी पेनाल्टी (belated ITR late fees)
नियमों के अनुसार जोकि व्यक्ति बिलेटेड आईटीआर भरता है उसे तय पेनाल्टी देनी पड़ेगी। मौजूदा समय में जिस किसी व्यक्ति की कर योग्य आय 5 रुपये से कम है उन्हें 1000 रुपये की पेनाल्ट देनी होगी। वहीं, 5 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय पर 5000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी।
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