Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़link your pan card with aadhaar before March 31 otherwise you will not be able to file income tax return - Business News India

31 मार्च से पहले कर लें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक, वरना नहीं कर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल

भारत सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च, 2023 की समयसीमा तय की गई है। इस तारीख के बाद आधार से लिंक नहीं किए गए पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे।

Ashutosh Kumar PTI, नई दिल्लीSun, 5 Feb 2023 06:32 PM
share Share

भारत सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च, 2023 की समयसीमा तय की गई है। इस तारीख के बाद आधार से लिंक नहीं किए गए पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि 31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ने के लिए आपको 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। इससे पहले भी सरकार की ओर से कई बार समयसीमा के अंदर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की बात कही गई है।

क्या कहा सीबीडीटी के चेयरपर्सन ने
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में कहा कि भारत में अब तक कुल 61 करोड़ पैन कार्ड में से करीब 48 करोड़ को आधार कार्ड से लिंक किया जा चुका है। 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने वाले लोगों को बिजनेस एवं टैक्स संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च की समयसीमा खत्म होने तक इस काम के भी पूरा हो जाने की उम्मीद है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे आप
इसके अलावा, नितिन गुप्ता ने कहा है कि ''पैन को आधार से जोड़ने के बारे में कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस समयसीमा को कई बार बढ़ाया है। सीबीडीटी पिछले साल जारी एक परिपत्र में यह साफ कर चुका है कि पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद कार्डहोल्डर ना तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे ना ही लंबित रिटर्न का भुगतान।

अब साझा पहचानकर्ता के तौर पर यूज होगा पैन
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैन को साझा पहचानकर्ता बनाने की बजट घोषणा बिजनेस वर्ल्ड के लिए फायदेमंद होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि सरकारी एजेंसियों की डिजिटल प्रणालियों में पैन को बिजनेस इंस्टीट्यूशन अब एक साझा पहचानकर्ता के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे।

 बजट 2024 जानेंHindi News  ,  Business News की लेटेस्ट खबरें, इनकम टैक्स स्लैब Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।

अगला लेखऐप पर पढ़ें