ITR: अगर परेशान कर रहा इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी, तो यहां कर सकते हैं शिकायत
अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से फाइल कर दिया है, लेकिन तब भी आयकर विभाग के अधिकारी आपको परेशान कर रहे हैं और आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। आप अधिकारी के...
अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से फाइल कर दिया है, लेकिन तब भी आयकर विभाग के अधिकारी आपको परेशान कर रहे हैं और आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। आप अधिकारी के खिलाफ ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ग्रीवन्स रीड्रेसल इन प्रिसिंपल सीसीआईटी रीजन
ग्रीवन्स रीड्रेसल इन प्रिसिंपल सीसीआईटी रीजन या यूनिफाइड ग्रीवन्स हैंडलिंग सिस्टम, ई-निवारण की मदद से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको कोई अधिकारी परेशान कर रहा है या गलत तरीके से पेश आ रहा है या आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ा रहा है तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ऐसे कर सकते हैं शिकायत
- शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जाएं और ‘Contact Us’ पर क्लिक करें। यहां क्लिक करने के बाद आपको अलग-अलग टैक्स समस्याओं से संबंधित कई सारी टैक्स मदद नजर आएंगी।
- यहां हेल्पलाइन में एक ऑप्शन नजर आएगा ग्रीवान्स रीड्रेसल इन प्रिंसिपल सीसीआईटी रीजन (Grievance Redressal in Principal CCIT Region)। इस पर क्लिक करें। इसमें राज्यों का नाम आ जाएगा। इस लिस्ट में अपने राज्य का नाम चुनें। राज्य आने के बाद अपना जोन चुनें। वहां आपको अपने एरिया के इनकम टैक्स ऑफिसर्स की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें उसका नाम, फोन नंबर, मेल आईडी आदि सभी जानकारी दी होती है। इन्हें आप शिकायत तक सकते हैं।
ऑनलाइन शिकायत
ई-निवारण की मदद से शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiafiling.gov.in पर जाएं। होम पेज पर ‘ई-निवारण’ लिंक पर क्लिक करें। यहां आप नई शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा पुरानी शिकायत का स्टेटस देख सकते हैं।
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