ITR फाइल करने के लिए बचे हैं 10 दिन, वर्ना- ‘DIN’ के जरिये नोटिस भेजेगा इनकम टैक्स विभाग
आयकर रिटर्न भरने की आखिरी 31 अगस्त तक है। इसके बाद आयकर विभाग रिटर्न में गलत जानकारी देने वाले करदाताओं को ‘डिन'के जरिये नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है।. आयकर विभाग की ओर से हाल में...
आयकर रिटर्न भरने की आखिरी 31 अगस्त तक है। इसके बाद आयकर विभाग रिटर्न में गलत जानकारी देने वाले करदाताओं को ‘डिन'के जरिये नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है।.
आयकर विभाग की ओर से हाल में जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि अब नोटिस कंप्यूटर आधारित तकनीक के तहत दस्तावेज पहचान संख्या (डिन) के जरिये भेजे जाएंगे। विभाग का कहना है कि डीआईएन से कर प्रणाली की प्रक्रिया में और भी पारदर्शिता आएगी। आयकर विभाग ने हाल के दिनों में रिटर्न भरने और शिकायत निवारण प्रणाली में डिजिटल को बढ़ावा दिया है। यह उसी दिशा में उठाया गया कदम है। विशेषज्ञों का कहना कि नोटिस मिल जाने भर से घबराना नहीं चाहिए।
नजरअंदाज नहीं करें, समय रहते जवाब दें
आयकर नोटिस मिलने के बाद भी कुछ लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कर सलाहकारों का कहना है कि नोटिस का सही समय पर जवाब देना चाहिए। साथ ही यदि नोटिस की बात या उसका जवाब समझ में नहीं आ रहा है तो विशेषज्ञों से मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। तय समय पर रिटर्न नहीं भरने पर आयकर विभाग सबसे पहले नोटिस भेजता है जिसमें यह बताने को कहा जाता है कि आपने रिटर्न क्यों नहीं भरा। यदि अधिकारी आपके जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको राहत दे सकते हैं।
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