ITR: आयकर विभाग ने ई-वैरिफिकेशन को किया आसान, लॉन्च की नई सुविधा
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय ई-वैरिफिकेशन को आसान बनाने के लिए आयकर विभाग ने एक नई सर्विस लॉन्च की है। आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर नई सुविधा शुरू की है। टैक्सपेयर्स वेबसाइट पर बिना लॉग...
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय ई-वैरिफिकेशन को आसान बनाने के लिए आयकर विभाग ने एक नई सर्विस लॉन्च की है। आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर नई सुविधा शुरू की है। टैक्सपेयर्स वेबसाइट पर बिना लॉग इन किए आईटीआर को ई-वैरिफाई कर सकते हैं।
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर क्विक लिंक्स पर एक नया ऑप्शन ‘ई वैरिफाई रिटर्न’ मिलेगा। इस पर क्लिक करने से ई-वैरिफिकेशन पेज पर पैन कार्ड से ही ई-वैरिफाई कर सकते हैं। इसमें आप असेसमेंट ईयर और एक्नोलेजमेंट नंबर डालेंगे जो आईटीआर-v फॉर्म में दिया होगा।
आईटीआर फाइल करने के 120 दिनों के अंदर इस वैरिफाई करना जरूरी है। ये वैरिफिकेश 31 अगस्त के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप ई-वैरिफाई करना भूल गए तो आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा। आप पर आईटीआर फाइल नहीं करने की वजह से फाइन लगेगा।
आईटीआर-V फॉर्म ई-फाइलिंग वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ये आईटीआर सबमिट करने के बाद मिलता है।
टैक्सपेयर्स अब कुछ मिनटों में फाइल कर पाएंगे ITR, आयकर विभाग ने शुरू की नई सुविधा
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