ITR: आयकर रिटर्न में पेंशन को वेतन की आय दिखाएं
सवाल- मैं सरकारी सेवा से अगस्त 2018 को सेवानिवृत्त हुआ। मेरे नियोक्ता ने मुझे फॉर्म 16 जारी किया जिसमें अगस्त 2018 तक के प्राप्त वेतन का उल्लेख किया गया है परन्तु सितंबर माह से बैंक से प्राप्त पेंशन...
सवाल- मैं सरकारी सेवा से अगस्त 2018 को सेवानिवृत्त हुआ। मेरे नियोक्ता ने मुझे फॉर्म 16 जारी किया जिसमें अगस्त 2018 तक के प्राप्त वेतन का उल्लेख किया गया है परन्तु सितंबर माह से बैंक से प्राप्त पेंशन का उल्लेख नहीं है। बैंक ने कोई टीडीएस भी नहीं काटा है। क्या अब मुझे अपना आईटीआर-1 जमा करते समय उसमें प्राप्त पेंशन को दिखाना चाहिए। यदि हां तो उसे वेतन से आय के तहत या अन्य स्त्रोत से आय के तहत दिखाना चाहिए। - उदय नेगी, दिल्ली
जवाब- आपको आईटीआर-1 जमा करते समय प्राप्त पेंशन को वेतन से आय शीर्षक के तहत दिखाना चाहिए। बैंक ने टीडीएस नहीं काटा, यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण है तो प्राप्त आय को ठीक से घोषित करते हुए कर अदा करना।
सवाल- मैंने सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम के तहत बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ में जून 2019 को निवेश किया था। बैंक ने नियमानुसार अर्जित आय पर मेरा टीडीएस काटा है। परन्तु काटा गया कर फॉर्म 26 एएस में दिखाई नहीं दे रहा है। बैंक से संपर्क करने पर भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। आयकर विवरणी कैसे जमा करूं? - किशोर सिन्हा, लखनऊ
जवाब- यदि आपका टीडीएस काटा गया है तो आप बैंक से फॉर्म 16ए जो की ट्रेसेज की साइट से डाउनलोड हुआ हो, की मांग करें। हो सकता है बैंक ने कर काटने के बाद उसे गलती से अन्य किसी के पैन के साथ टीडीएस रिटर्न जमा किया हो। यदि बैंक ने गलती की है तो फिर उसे अपनी टीडीएस की रिटर्न को संशोधित करना होगा। फिर भी बैंक ऐसा नहीं करता है तो फिर आप बैंक के रीजनल, जोनल ऑफिस में संबधित अधिकारी से शिकायत करें। आप चाहें तो बैंक के टीडीएस वॉर्ड में भी शिकायत कर सकते हैं। जहां तक आयकर विवरणी के जमा करने का सवाल है तो बैंक से अर्जित आय को अपनी आय में जोड़ते हुए तथा काटे गए कर का लाभ लेते हुए अपनी कर विवरणी जमा करनी चाहिए। आपको बैंक से फॉर्म 16ए मिलने के बाद यदि काटा गया कर 26 एएस में दिखाई नहीं भी देता है तो आप यह लाभ आयकर अधिकारी से ले सकते हैं।
सवाल- मेरे पिताजी इस वर्ष अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें सेवानिवृत्ति पर 16 लाख का जीपीएफ भुगतान प्राप्त हुआ है। क्या यह धनराशि कर मुक्त है। यदि हां तो आयकर रिटर्न में किस धारा के तहत दिखानी होगी? - मनोज कुमार, उत्तर, प्रदेश
जवाब- जी हां। जीपीएफ से प्राप्त संपूर्ण कर मुक्त है। इसे आयकर विवरणी में कर मुक्त आय के तहत धारा 10(11) के तहत दिखाना चाहिए।
सवाल- मैंने अपनी कर विवरणी कर निर्धारण वर्ष 2019-20 की 10 जून 2018 को जमा की, लेकिन विभागीय गलती के कारण काटे गए कर का फॉर्म 26 एएस में जिक्र नहीं होने के कारण 2 सितंबर 2018 को मुझे आयकर विभाग से नोटिस आ गया जिसमें बकाया कर को जमा कराने हेतु कहा गया है। परन्तु वर्तमान में फॉर्म 26एएस में काटे गए कर को देखा जा सकता है। अब मुझे क्या करना होगा। - राजेन्द्र कुमार, सहारनपुर
जवाब- आप अपनी कर विवरणी को धारा 139(5) के तहत संशोधित करते हुए जमा करें ताकि बकाया कर का समायोजन हो सके।
चार्टर्ड एकाउंटेंट
के सी गोदुका
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