सरकार ने बढ़ाई ITR फाइल करने की तारीख, जानें आप पर क्या पड़ेगा असर
फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ गई है। इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी सूचना दी। वित्त मंत्रालय...
फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ गई है। इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी सूचना दी। वित्त मंत्रालय ने इसे ट्वीट भी किया है। रिटर्न फाइलिंग की तारीख आगे बढ़ाने से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है क्योंकि रिटर्न फाइल करत समय उन्हें काफी दिक्कतें आ रहीं थी। आईटीआर फॉर्म में बदलाव और फॉर्म 16 के देरी से मिलने के कारण भी टैक्सपेयर्स परेशान हो रहे हैं।
कई इनकम टैक्स एक्सपर्ट भी सरकार से तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ताकि, टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल करने का समय मिल जाए। एक्सपर्ट के मुताबिक ये तारीख सभी तरह के टैक्सपेयर्स के लिए बढ़ाई गई है। जिनका अकाउंट चार्टेड अकाउंटेंड ने ऑडिट नहीं करना है उनके लिए भी यह समयसीमा बढ़ाई गई है।
सभी कंपनी, पार्टनरशिप बिजनेस, को-ऑपरेटिव सोसाइटी जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से अधिक है उन्हें अपना अकाउंट सीए से ऑडिट कराना पड़ेगा। ऐसे संस्थानों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर 30 सितंबर तक फाइल करना होगा। बाकी सभी को 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल करना है।
इस साल सीबीडीटी को कर्मचारियों के लिए टीडीएस रिटर्न 31 मई से 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया था। इस कारण कर्मचारियों का फॉर्म 16 की तारीख भी बढ़ाई गई। इस कारण कर्मचारियों के पास आईटीआर फाइन करने के लिए कम समय बचा। अब समयसीमा बढ़ने से टैक्सपेयर्स को एक महीने का समय मिल गया है।
अब 31 अगस्त तक फाइल कर पाएंगे ITR, जानिए आपको कौनसा भरना होगा फॉर्म
बजट 2024 जानेंHindi News , Business News की लेटेस्ट खबरें, इनकम टैक्स स्लैब Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।