भर दिया ITR, यह आखिरी स्टेप बाकि तो नहीं? देनी होगी ₹5000 की पेनाल्टी
आईटीआर वेरिफिकेशन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का आखिरी स्टेप है। वेरीफिकेशन के बाद ही प्रोसेस पूरा माना जाएगा। इसी स्टेप के बाद व्यक्ति आईटीआर रिफंड पाने का योग्यता हासिल कर पाता है।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों के लिए एक बड़ी अपडेट है। आईटीआर (income tax return) भरने के बाद भी एक जरूरी स्टेप बच जाता है। हम बात कर रहे हैं आईटीआर वेरिफिकेशन (ITR verification) की है। बिना आईटीआर वेरिफिकेशन का आपका इनकम टैक्स रिटर्न अधूरा माना जाएगा। बता दें, बिना पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी।
30 दिन के अंदर आईटीआर वेरिफिकेशन अनिवार्य है।
CBDT की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आईटीआर भरने के 30 दिन के अंदर उसे वेरिफाई करवाना पडे़गा। पिछले साल CBDT ने आईटीआर वेरिफाई करने की समय सीमा को 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया था। अगर कोई व्यक्ति तय समय-सीमा के अंदर वेरिफिकेशन नहीं करता है तो उसे लेट फीस देना होगा।
आईटीआर वेरिफिकेशन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का आखिरी स्टेप है। वेरीफिकेशन के बाद ही प्रोसेस पूरा माना जाएगा। इसी स्टेप के बाद व्यक्ति आईटीआर रिफंड पाने का योग्यता हासिल कर पाता है। बता दें, निश्चित समय-सीमा के अंदर अगर कोई व्यक्ति आईटीआर वेरिफाई नहीं करता है। तो उसका आईटीआर रद्द माना जाएगा। साथ ही उसे 5000 रुपये तक का पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।
कोई व्यक्ति कैसे कर सकता ई-वेरिफिकेशन? (ITR verification Process)
आधार ओटीपी के जरिए ई-वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है। साथ ही नेट बैंकिंग के जरिए भी ई-वेरिफिकेशन किया जा सकता है। या फिर ITR-V कॉपी भी बेंगलुरू ऑफिस भेजकर आईटीआर वेरिफाई करवाया जा सकता है।
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