अब 31 अगस्त तक फाइल कर पाएंगे ITR, जानिए आपको कौनसा भरना होगा फॉर्म
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की समयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स को आईटीार फाइल करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी...
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की समयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स को आईटीार फाइल करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आईटीआर के कितने फॉर्म है और किसे कौनसा फॉर्म भरना होगा। यहां आपको बता रहे हैं कि कितनी इनकम वाले को कौनसा फॉर्म भरना होगा।
आईटीआर1 फॉर्म - अगर आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये से कम है तो आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म व्यक्तिगत (इंडिविजुअल) टैक्स पेयर्स के लिए होता है। इसमें नौकरी से आय, प्रॉपर्टी से आय और ब्याज पर होने वाली आय शामिल है। ज्यादातर नौकरीपेशा यही फॉर्म भरते हैं।
आईटीआर2 - यह आईटीआर फॉर्म इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (एचयूएफ) के लिए होता है। यह 50 लाख तक की कमाई वालों को भरना होता है।
आईटीआर3 - यह इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (एचयूएफ) दोनों के लिए होता है। इस फॉर् में सैलरी, बिजनेस और प्रॉपर्टी से आय आदि की जानकारी देनी होती है।
आईटीआर4 - इस फॉर्म को सुगम का नाम भी दिया गया है। इसे प्रोफेशनल्स भरते हैं।
आईटीआर5 – ये फॉर्म पार्टनरशिप फर्म या कारोबारी साझेदारों के लिए होता है। ये फॉर्म इंडिविजुअल, एचयूएफ या कंपनियां नहीं भर सकती।
आईटीआर6 – ये फॉर्म कंपनियों के लिए होता है।
आईटीआर7 - ये फॉर्म चैरिटेबल फर्म के लिए होता है।
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