पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत! EPFO ने कहा, 1 साल के अंदर कभी भी जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
हालांकि वैसे पेंशनर जो अपनी पेंशन, एंप्लाइज पेंशन स्कीम (EPS),1995 के तहत एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) से प्राप्त करते हैं उनके लिए यह समय सीमा लागू नहीं है।
पेंशनर्स को नवंबर महीने के अंत तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इस साल भी पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर है। हालांकि वैसे पेंशनर जो अपनी पेंशन, एंप्लाइज पेंशन स्कीम (EPS),1995 के तहत एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) से प्राप्त करते हैं उनके लिए यह समय सीमा लागू नहीं है। EPFO ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल से यह जानकारी दी कि हमारे पेंशनर्स, पिछली बार जमा करने की तारीख से लेकर 1 साल के भीतर कभी भी अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
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1 जनवरी के बाद रुक जाएगी आपकी पेंशन
अपने ट्वीट के माध्यम से ईपीएफओ (EPFO) ने बताया कि अगर आपने पिछले साल 31 दिसंबर को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया था तो इस साल भी उसी डेट से पहले आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो 1 जनवरी से आप अपनी पेंशन की रकम को नहीं निकाल पाएंगे। शुरुआत में सभी EPS पेंशनर्स को अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) नवंबर महीने में ही जमा करना होता था।
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए ये डॉक्यूमेंट हैं जरूरी
अगर आप अपनी लाइफ सर्टिफिकेट (Life certificate) जमा करना चाह रहे हैं तो आपके पास पीपीओ नंबर (PPO number), आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर का होना जरूरी है। आपको बता दें कि EPS को साल 1995 में लॉन्च किया गया था और इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य शामिल हो सकते हैं। एंप्लाइज पेंशन स्कीम (EPS) में प्रत्येक महीने एंप्लॉयर का हिस्सा 8.33 पर्सेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का 1.16 पर्सेंट हिस्सा होता है।
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