हायर पेंशन के लिए बढ़ गई डेडलाइन, अब आवेदन का क्या है तरीका, जानिए सबकुछ
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को हायर पेंशन पर एक आदेश दिया था। इसके तहत उन पात्र कर्मचारियों के लिए चार महीने की समय सीमा तय की गई थी, जो 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफ के सदस्य थे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े हैं और हायर पेंशन चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। बीते दिनों ईपीएफओ ने हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आवेदन दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी थी। अगर आप अधिक पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसा करने के लिए अगले महीने तक का समय है। रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने नई डेडलाइन 26 जून 2023 तय की है। आइए जानते हैं कि कैसे आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आवेदन कैसे करें
-सभी पात्र कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ईपीएफओ पोर्टल पर एक आवेदन जमा करना होगा
-लिंक को यूएएन सदस्य ई-सेवा पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर एक्सेस किया जा सकता है।
-आवेदन पत्र जमा करने के बाद नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
दूसरी बार बढ़ी डेडलाइन: यह दूसरी बार है जब ईपीएफओ ने समय सीमा बढ़ाई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को हायर पेंशन पर एक आदेश दिया था। इसके तहत उन पात्र कर्मचारियों के लिए चार महीने की समय सीमा तय की गई थी, जो 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफ के सदस्य थे। इसकी डेडलाइन 3 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ाकर 3 मई कर दी गई। अब एक बार फिर बढ़ाकर 26 जून किया गया है।
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