कच्चे तेल के विंडफॉल टैक्स में इजाफा, डीजल के निर्यात पर मिली राहत
आपको बता दें कि देश में विंडफॉल टैक्स सबसे पहले एक जुलाई, 2022 को लगाया गया था। यह टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह के हालात से तत्काल काफी फायदा होता है।
सरकार ने कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या विंडफॉल टैक्स को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति टन कर दिया है। यह 16 सितंबर यानी आज से प्रभावी हो गया है। इससे पहले, एक सितंबर को देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 6,700 रुपये प्रति टन तय किया गया था। सरकार की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क घटाकर 5.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। फिलहाल यह छह रुपये लीटर है।
एटीएफ पर कितना शुल्क: विमान ईंधन यानी एटीएफ पर शुल्क को घटाकर 3.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है जो वर्तमान में चार रुपये लीटर है। पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शून्य बना रहेगा।
आपको बता दें कि देश में विंडफॉल टैक्स सबसे पहले एक जुलाई, 2022 को लगाया गया था। यह टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह के हालात से तत्काल काफी फायदा होता है। इसके दायरे में रिलायंस और ओएनजीसी जैसी तेल कंपनियां शामिल हैं। सरकार की ओर से हर 15 दिनों में इसकी समीक्षा की जाती है। इसी के तहत 16 सितंबर से विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया गया है।
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