Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Jaiprakash Power Ventures Q3 results net profit down 26 percent share price 15 rupees

पावर कंपनी का 26% घट गया प्रॉफिट, कारोबार के दौरान शेयर बेचने की थी होड़, अब ₹15 पर आ गया भाव

  • Jaiprakash Power Ventures Q3 results: जयप्रकाश पावर वेंचर्स यानी जेपी पावर ने शनिवार 1 फरवरी को अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 26.7% तक गिर गया और यह 126.68 करोड़ रुपये रह गया।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 2 Feb 2025 11:01 AM
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पावर कंपनी का 26% घट गया प्रॉफिट, कारोबार के दौरान शेयर बेचने की थी होड़, अब ₹15 पर आ गया भाव

Jaiprakash Power Ventures Q3 results: जयप्रकाश पावर वेंचर्स यानी जेपी पावर ने शनिवार 1 फरवरी को अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 26.7% तक गिर गया और यह 126.68 करोड़ रुपये रह गया। नियामक फाइलिंग के अनुसार, 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 172.85 करोड़ रुपये का था। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कुल आय 2,2 रुपये के मुकाबले घटकर 1,256.63 करोड़ रुपये रह गई।

कंपनी के शेयरों के हाल

जेपी पावर के शेयर बीते शनिवार को कारोबार के दिन 2% से अधिक गिरकर 15.80 रुपये पर आ गए थे। इस साल अब तक यह शेयर 12% तक टूट गया। महीनेभर में कंपनी के शेयर 10% चढ़ गए। सालभर में यह शेयर 15% तक गिर गया। छह महीने में कंपनी के शेयर 613% तक चढ़ गए। इस दौरान इसकी कीमत 2 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गई। 4 जनवरी 2008 को कंपनी के शेयर 138 रुपये पर थे। इस दौरान यह शेयर 88% तक गिर गया है।

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कंपनी का कारोबार

जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड​​ हम एक भारतीय बिजली कंपनी हैं, जिसकी स्थापना 21 दिसंबर, 1994 को हुई थी। पिछले महीने पूंजी बाजार नियामक सेबी ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स, इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुरेन जैन और अन्य शीर्ष अधिकारियों पर कंपनी के वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कुल 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। सेबी ने जिन अन्य अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है, उनमें कंपनी के चेयरपर्सन मनोज गौड़, कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार शर्मा और प्रवीण कुमार सिंह, मुख्य वित्तीय अधिकारी आर के पोरवाल और पूर्व पूर्णकालिक सदस्य एम के वी रामा राव शामिल थे। सेबी ने अपने 89 पृष्ठ के आदेश में कहा कि उन्हें 45 दिनों के भीतर जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया था।

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