Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़NPS Vatsalya Scheme now eligible for tax deduction of 50000 rupees under old regime budget 2025

इस सरकारी स्कीम में ₹50000 का टैक्स डिडक्शन, ₹1000 में कर सकते हैं निवेश, बजट में राहत

  • NPS Vatsalya: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। इसी कड़ी में एनपीएस वात्सल्य स्कीम के मोर्चे पर भी निवेशकों को बड़ी राहत दी गई है। अब स्कीम में निवेशकों को 50 हजार रुपये टैक्स डिडक्शन मिलेगा।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSat, 1 Feb 2025 10:15 PM
share Share
Follow Us on
इस सरकारी स्कीम में ₹50000 का टैक्स डिडक्शन, ₹1000 में कर सकते हैं निवेश, बजट में राहत

NPS Vatsalya: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। इसी कड़ी में एनपीएस वात्सल्य स्कीम के मोर्चे पर भी निवेशकों को बड़ी राहत दी गई है। अब स्कीम में निवेशकों को 50 हजार रुपये टैक्स डिडक्शन मिलेगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सीसीडी की उप-धारा (1बी) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट को एनपीएस वात्सल्य खातों में किए गए योगदान तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। माता-पिता/अभिभावक की कुल आय, एनपीएस के तहत किसी भी नाबालिग के खाते में भुगतान या जमा की गई राशि से अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती की अनुमति दी जाएगी।

योजना के बारे में

एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत 18 वर्ष तक के सभी नाबालिग नागरिक खाता खोलने के पात्र हैं। खाता नाबालिग के नाम पर खोला जाता है और बच्चे के वयस्क होने तक इसका प्रबंधन उनके अभिभावक द्वारा किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान नाबालिग ही एकमात्र लाभार्थी बना रहे। योजना का उद्देश्य लंबी अवधि में अपने बच्चों के लिए एक फंड तैयार करना है। माता-पिता या अभिभावक बिना किसी अधिकतम निवेश सीमा के न्यूनतम 1,000 रुपये सालाना योगदान कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:मार्जिनल रिलीफ समझ लीजिए, 12 लाख से अधिक की इनकम पर भी बचेगा टैक्स
ये भी पढ़ें:मिडिल क्लास से किसान तक, बजट में किस वर्ग को क्या मिला, ये हैं 10 बड़े ऐलान

टैक्सपेयर्स को राहत

बता दें कि आज बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने अपने 2025-26 के बजट में नए कर स्लैब प्रस्तावित किए हैं, जिसके तहत 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई कर नहीं देना होगा। वेतनभोगी वर्ग के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए यह सीमा 12.75 लाख रुपये बैठेगी। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोगों को 80,000 रुपये की बचत होगी। वहीं जिन लोगों की वार्षिक आय 24 लाख रुपये या इससे अधिक है। वे आयकर में 1.10 लाख रुपये बचा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट देने और नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में फेरबदल करने की शनिवार को घोषणा की।

इस फेरबदल के हिसाब से सरकारी गणना के अनुसार, 13 लाख रुपये सालाना आय वाले लोग कर देनदारी पर 25,000 रुपये बचाएंगे। इसी तरह 14 लाख रुपये सालाना आय वाले लोग 30,000 रुपये, 15 लाख रुपये कमाने वाले 35,000 रुपये, 16 लाख रुपये कमाने वाले 50,000 रुपये और 17 लाख रुपये कमाने वाले 60,000 रुपये बचाएंगे। वहीं, वार्षिक आय 18 लाख रुपये होने पर बचत 70,000 रुपये, 19 लाख रुपये पर 80,000 रुपये, 20 लाख रुपये पर 90,000 रुपये, 21 लाख रुपये पर 95,000 रुपये, 22 लाख रुपये पर एक लाख, 23 लाख रुपये पर 1.05 लाख रुपये की बचत होगी। 24 लाख रुपये से अधिक आय वालों को 1.10 लाख रुपये का कर लाभ मिलेगा।

बजट जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।

अगला लेखऐप पर पढ़ें