ITR Filing: आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट आज, नहीं हुआ तो क्या होगा?
- ITR Filing Deadline extension news: अगर आज अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं तो आप देर से भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के अनुसार, 5000 रुपये तक की लेट फाइलिंग फीस लगाई जा सकती है।
ITR Filing Deadline extension news: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेड लाइन 31 जुलाई यानी आज है। इस बात की संभावना बहुत कम है कि इस साल आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ेगी। सरकार ने पिछले साल भी आयकर रिटर्नदाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई थी। हालांकि, इसने कोविड-19 महामारी के कारण आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा दो साल पहले बढ़ाई थी। बता दें वित्त वर्ष 2023-24 में अर्जित आय के लिए करीब छह करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम के तहत दाखिल किए गए हैं।
डेडलाइन पर क्या बोला इनकम टैक्स विभाग?
आयकर विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2024 है। जो लोग समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सीए अभिनंदन पांडेय ने बताया कि अगर कोई 31 जुलाई की समय सीमा से चूक जाता तो है तो उसके पास 31 दिसंबर, 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल करने का अवसर होगा, लेकिन उसे जुर्माने के साथ न्यू टैक्स रिजीम के तहत आना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एचआरए, ट्यूशन फीस, बीमा की किस्तें, होम लोन पर ब्याज आदि के जरिए मिलने वाली छूट से वह वंचित हो जाएगा।
आप 31 जुलाई के बाद भी भर सकते हैं आईटीआर
सीए अजय बगड़िया के मुताबिक अगर आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं तो आप देर से भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के अनुसार, 5000 रुपये तक की लेट फाइलिंग फीस लगाई जा सकती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो लेट फाइलिंग शुल्क 1,000 रुपये है। इसके अलावा अगर कोई टैक्स बन रहा है तो उसपर प्रति माह 1% या महीने के हिस्से की दर से ब्याज लिया जाएगा, लेकिन लगाया गया जुर्माना बकाया टैक्स से अधिक नहीं हो सकता है।
ये लोग 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर
सीए संतोष मिश्रा ने हिन्दुस्तान को बताया कि जिन खातों की ऑडिटिंग की आवश्यकता है, उनके लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग इन व्यक्तियों को अपना ITR दाखिल करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना ऑडिट पूरा करने के लिए अतिरिक्त तीन महीने का समय देता है।
कुछ कैटेगरी के टैक्सपेयर्स को अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है। इनमें अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में शामिल व्यवसायों के लिए ITR दाखिल करने के लिए समय सीमा 30 नवंबर है। कुछ मामलों में डेड लाइन एक्सटेंशन के साथ भी देर से दाखिल करने पर शुल्क लागू हो सकता है।
न्यू टैक्स रिजीम में 70 प्रतिशत रिटर्न दाखिल
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को कहा कि इस बात को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थीं कि लोग सरलीकृत नई कर व्यवस्था को अपनाएंगे या नहीं। पिछले वित्त वर्ष के लिए 70 प्रतिशत रिटर्न नए आयकर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए हैं। यह पूरा कदम सरलीकरण की दिशा में उठाया गया है, जिसका अंतिम उद्देश्य कर अनुपालन बोझ को कम करना है। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल 8.61 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए थे।
इनपुट: पीटीआई
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