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ITR के लिए कौन सा फार्म किसके लिए जरूरी, यहां से Download करें और 1 अप्रैल से भरें

  • ITR: वित्त वर्ष 2023-24 ( एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए लागू ITR-1 और ITR-4 के लिए ऑफलाइन फॉर्म (JSON सुविधा) जारी हो गए हैं। आयकर विभाग ने अभी तक वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जारी नहीं किए हैं।

Drigraj Madheshia  नई दिल्ली, एजेंसीThu, 21 March 2024 12:21 AM
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पर्सनल लोन

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 ( एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए लागू ITR-1 और ITR-4 के लिए ऑफलाइन फॉर्म (JSON सुविधा) जारी कर दिए हैं। इनका उपयोग 1 अप्रैल से आईटीआर फाइल करने के लिए किया जाएगा। जेसन (JSON) सर्विस का इस्तेमाल पहले से भरे हुए डिटेल्स को ऑफलाइन फार्मेट में डाउनलोड या इंपोर्ट करते समय किया जाता है। इसका उपयोग ऑफलाइन तरीके से भरी गई आईटीआर को जेनरेट करते समय भी किया जाता है।

आईटीआर दाखिल करने के तरीके

इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट आईटीआर को ऑनलाइन या आंशिक ऑफलाइन मोड के जरिए दाखिल करने की अनुमति देता है। ऑनलाइन तरीके से आरटीआर भरते समय जरूरी ट्रांजैक्शन, टैक्स का ब्योरा और अन्य जानकारियां पहले से ही भरी होती हैं। विभाग ये विवरण फॉर्म-16 और फॉर्म-26एएस से लेता है और आरटीआर में ऑटोमटिक तरीके से दर्ज कर देता है। टैक्सपेयर को केवल उन्हें सत्यापित करना होता है। इसके बाद फॉर्म का जमा कर ई-सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

ऑफलाइन के लिए जेसन माध्यम

जेसन सर्विस का इस्तेमाल कर फॉर्म को ऑफलाइन तरीके से भरा जाता है। इसके लिए जेसन यूटिलिटी फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद टैक्सपेयर को फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू आय और अन्य आवश्यक विवरण खुद से भरने होंगे।

ये सुविधा खासकर उन करदाताओं के लिए है, जिनके आयकर और लेनदेन विवरण अधिक होते हैं और फॉर्म-26एएस में नहीं दिखते हैं। इसके लिए करदाता को खुद से विवरण अपडेट करने की सुविधा दी जाती है। एक बार सभी जानकारी भरने के बाद इसे ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

कहां से करें डाउनलोड

जेसन यूटिलिटी को आयकर विभाग के पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। फिर 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां जेसन यूटिलिटी का लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर डाउनलोड किया जा सकता है।

ऑनलाइन फॉर्म जारी नहीं

आयकर विभाग ने अभी तक वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जारी नहीं किए हैं, केवल इन्हें दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 में अधिसूचित किया गया था। एक बार अधिसूचित हो जाने के बाद विभाग को ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म जारी करना अनिवार्य होता है। आमतौर पर विभाग वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद अप्रैल में आईटीआर फॉर्म जारी करता है।

कितने तरह आरटीआर फॉर्म

आरटीआर-1 (सहज) - यह उन लोगों के लिए है, जिनकी कुल 50 लाख रुपये तक है। इसमें वेतन से आय, घर की संपत्ति, ब्याज से अर्जित आय और 5000 रुपये तक की कृषि आय भी आती है।

आरटीआर-4 (सुगम) - यह उन व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और फर्मों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें व्यवसाय और पेशे से आय शामिल है।

आईटीआर-2 और 3 - इसका इस्तेमाल आवासीय संपत्ति से आय अर्जित करने वाले लोग कर सकते हैं जबकि आईटीआर-3 फॉर्म कारोबार एवं पेशे से लाभ अर्जित करने वाले लोगों के लिए है।

आईटीआर-5, 6 और 7 - फार्म 5 और 6 सीमित दायत्वि भागीदारी (एलएलपी) एवं कारोबारों के लिए हैं, जबकि आईटीआर-7 फॉर्म का इस्तेमाल ट्रस्ट कर सकते हैं।

 

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