पति-पत्नी मिलकर भर सकेंगे एक रिटर्न? क्या निर्मला सीतारमण जॉइंट इनकम टैक्स पर लगाएंगी मुहर
- इसके तहत शादीशुदा जोड़ों को अलग-अलग रिटर्न्स के बजाए एक ही रिटर्न भरने की सुविधा मिलेगी। ICAI का प्रस्ताव है कि शादीशुदा जोड़ों को अलग-अलग या एक सिंगल यूनिट के तौर पर रिटर्न भरने का विकल्प मिले।
आम बजट 2025 पेश होने वाला है और हर बार की तरह इस बार भी नजरें टैक्स सिस्टम पर टिकी हुई हैं। नौकरी पेशा वर्ग को आयकर में राहत की उम्मीद है। इसी बीच ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के 'जॉइंट टैक्सेशन' के एक सुझाव ने चर्चाएं बढ़ा दी हैं। अगर सरकार इस सुझाव को मानती है और लागू करती है, तो शादीशुदा जोड़ों को बड़ा फायदा मिलने के आसार हैं।
दरअसल, इसके तहत शादीशुदा जोड़ों को अलग-अलग रिटर्न्स के बजाए एक ही रिटर्न भरने की सुविधा मिलेगी। ICAI का प्रस्ताव है कि शादीशुदा जोड़ों को अलग-अलग या एक सिंगल यूनिट के तौर पर रिटर्न भरने का विकल्प मिले। खास बात है कि इससे मिलती हुई कर व्यवस्था पहले ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में चल रही है।
सीए चिराग चौहान एक्स पर लिखते हैं, 'ICAI शादीशुदा जोड़ों के लिए जॉइंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सुझाव दे रहा है। आदर्श रूप से 7 लाख रुपये की व्यक्तिगत आय को टैक्स से छूट मिलती है। अगर शादीशुदा हैं, तो परिवार को 14 लाख रुपये की छूट हो जाएगी। क्या बजट 2025 इस नए कॉन्सेप्ट का ऐलान करेगा?'
टैक्स स्लैब
ICAI ने प्रस्ताव दिया है कि जॉइंट फाइलिंग सिस्टम के तहत छूट की सीमा 3 लाख से दोगुनी होकर 6 लाख रुपये हो जाएगी। इसके अलावा 6 लाख रुपये तक- कोई टैक्स नहीं, 6 लाख रुपये से 14 लाख रुपये तक- 5 फीसदी टैक्स, 14 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक- 10 फीसदी टैक्स, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक- 15 फीसदी टैक्स, 24 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक- 20 फीसदी टैक्स, 30 लाख रुपये से ज्यादा आय पर- 30 फीसदी टैक्स।
इसके अलावा दोनों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा। मौजूदा व्यवस्था में पति और पत्नी अलग-अलग रिटर्न दाखिल करते हैं।
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