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इश्योरेंस पर अभी राहत नहीं, जीएसटी काउंसिल ने टाला फैसला, आम आदमी का इंतजार और बढ़ा

  • GST Council Meeting Today: जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर टैक्स की दर घटाने का फैसला टाल दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में तय हुआ कि इस संबंध में कुछ और तकनीकी पहलुओं को दूर करने की जरूरत है।

Tarun Pratap Singh भाषाSat, 21 Dec 2024 02:34 PM
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GST Council Meeting Today: राजस्थान में चल रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स रेट्स की कटौती पर आम फैसला नहीं हो पाया है। जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर टैक्स की दर घटाने का फैसला टाल दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में तय हुआ कि इस संबंध में कुछ और तकनीकी पहलुओं को दूर करने की जरूरत है। इस बारे में आगे विचार-विमर्श के लिए जीओएम को काम सौंपा गया।

बिहार के उपमुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के उनके समकक्षों की मौजूदगी वाली परिषद ने यह फैसला किया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर टैक्स मुक्त के बारे में फैसला करने के लिए बीमा पर जीओएम की एक और बैठक होगी। सम्राट चौधरी ने प्रेस को दिए बयान में कहा, “कुछ सदस्यों ने कहा कि और चर्चा की जरूरत है। हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे।”

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नवंबर में GoM ने की थी सिफारिश

काउंसिल ने चौधरी की अध्यक्षता में बीमा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है, जिसने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी। साथ ही स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दिए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।

बढ़ गया आम लोगों का इंतजार

सीनियर सिटीजन के अलावा अन्य व्यक्तियों के पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का भी प्रस्ताव है। हालांकि, पांच लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा।

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