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Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़पेट्रोल-डीजलmodi government reduced windfall tax on crude oil, zero tax on diesel petrol and atf

सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाया, डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर टैक्स जीरो

  • Windfall Tax: डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है। कच्चे तेल पर Windfall Tax को बुधवार यानी आज से 9,600 रुपये प्रति टन से घटाकर 8,400 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।

Drigraj Madheshia नई दिल्ली. एजेंसी।Wed, 1 May 2024 06:51 AM
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केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Tax) को बुधवार यानी आज से 9,600 रुपये प्रति टन से घटाकर 8,400 रुपये प्रति टन कर दिया है। यह टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SED) के रूप में लगाया जाता है। इससे पहले 16 अप्रैल को सरकार ने कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर यानी विंडफॉल टैक्स को ₹6,800 से बढ़ाकर ₹9,600 प्रति मीट्रिक टन कर दिया था।

4 अप्रैल को सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स ₹4,900 से बढ़ाकर ₹6,800 प्रति मीट्रिक टन कर दिया था। इससे पहले 15 मार्च, 2024 को वित्त मंत्रालय ने घरेलू कच्चे तेल की बिक्री पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ाकर ₹4,900 प्रति टन कर दिया था।

डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर टैक्स जीरो

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है। नई दरें एक मई से प्रभावी हो गई हैं। भारत ने पहली बार एक जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया था। इसके साथ ही वह उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कम्पनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं। तेल की पिछले दो सप्ताहों की औसत कीमतों के आधार पर कर दरों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाती है।

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