Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Duncans Ind NCLAT dismisses plea against resolution plan approval share trading close since 9 years

9 साल से बंद पड़ा है यह शेयर, ₹9 का भाव, अब कंपनी को लेकर आई बड़ी जानकारी

  • Stock crash: बता दें कि कंपनी के शेयर कई सालों से बंद पड़े हैं, इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही है। देश की सबसे पुरानी चाय कंपनी के शेयर अंतिम बार 12 दिसंबर 2016 में ट्रेड किए थे, तब इसका बंद प्राइस 9.10 रुपये था। इसके बाद से इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड है।

Varsha Pathak भाषाSun, 9 March 2025 03:41 PM
share Share
Follow Us on
9 साल से बंद पड़ा है यह शेयर, ₹9 का भाव, अब कंपनी को लेकर आई बड़ी जानकारी

Duncans Industries: अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने देश की सबसे पुरानी चाय कंपनी डंकन इंडस्ट्रीज की समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ याचिकाओं खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने यह भी स्पष्ट किया कि डंकन इंडस्ट्रीज की समाधान योजना को मंजूरी देते समय, एनसीएलटी ने चाय बागानों के पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें कि कंपनी के शेयर कई सालों से बंद पड़े हैं, इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही है। डंकन इंडस्ट्रीज के शेयर अंतिम बार 12 दिसंबर 2016 में ट्रेड किए थे, तब इसका बंद प्राइस 9.10 रुपये था। इसके बाद से इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड है।

क्या है डिटेल

एनसीएलटी की कोलकाता पीठ ने 18 अक्टूबर, 2024 को यूनिग्लोबल पेपर्स द्वारा दायर समाधान योजना को मंजूरी दी थी। इसे मेरिको एग्रो इंडस्ट्रीज और नागरी फार्म टी कंपनी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी। समाधान योजना को मंजूरी देते समय, एनसीएलटी ने अपने आदेश में सफल बोलीदाता यूनिग्लोबल पेपर्स को पट्टों के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने और यदि मंजूरी मिलती है तो कब्जा लेने के लिए कहा था।

ये भी पढ़ें:1 अप्रैल से होने जा रहे TDS और TCS के नियमों में बड़े बदलाव, जरूरी खबर
ये भी पढ़ें:विजय केडिया ने खरीदे हैं इस कंपनी के 58 लाख शेयर, लगातार चर्चा में शेयर

आदेश के इस भाग को मेरिको एग्रो इंडस्ट्रीज, सम्मेलन टी एंड बेवरेजेज और नागरी फार्म टी कंपनी ने अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के समक्ष अपील दायर करके चुनौती दी थी। एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि पट्टों के नवीनीकरण का सवाल पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। एनसीएलएटी पीठ ने कहा कि एनसीएलटी के आदेश को पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में किसी राय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

जानें Hindi News , Business News की लेटेस्ट खबरें, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।