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नौकरीपेशा लोगों को मिल सकते हैं बड़े तोहफे, बजट में ये 7 ऐलान संभव

  • Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में 2024-25 का बजट पेश करेंगी। पूर्ण बजट को लेकर अलग-अलग सेक्टर्स की अपनी उम्मीदें हैं।

Varsha Pathak नई दिल्ली| लाइव मिंट Thu, 18 July 2024 07:09 PM
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Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में 2024-25 का बजट पेश करेंगी। पूर्ण बजट को लेकर अलग-अलग सेक्टर्स की अपनी उम्मीदें हैं। इस बीच, नौकरीपेशा लोगों में टैक्स में छूट को लेकर उम्मीदें हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में कुछ समय से सीमित रिवीजन हो रहे हैं। एनालिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बजट 2024 में टैक्स कटौती की घोषणा कर सकती है। आइए जानते हैं डिटेल…

1. स्टैंडर्ड डिडक्शन

स्टैंडर्ड डिडक्शन पहली बार 2018 के बजट में 40,000 रुपये में पेश की गई थी और बाद में 2019 के बजट में इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया था। तब से कटौती राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक्यूब वेंचर्स के निदेशक आशीष अग्रवाल ने कहा, '50,000 रुपये की मौजूदा कटौती मामूली रूप से बढ़कर 60,000 रुपये या संभवत: 70,000 रुपये हो सकती है।

2. धारा 80 सी छूट

वेतनभोगी एक वित्तीय वर्ष में अपनी टैक्स योग्य आय को ₹ 1.5 लाख तक कम करने के लिए धारा 80 सी छूट का उपयोग कर सकते हैं।

क्लियरटैक्स के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने धारा 80 सी सीमा को संशोधित करने पर जोर दिया, जो मुद्रास्फीति दर बढ़ने के बावजूद 2014 से अपरिवर्तित बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संशोधन से करदाताओं को मुद्रास्फीति के प्रबंधन में मदद मिलेगी और बचत और ईएलएसएस, टैक्स सेवर एफडी और पीपीएफ जैसे आवश्यक वित्तीय साधनों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। यह आर्थिक रूप से लचीला और समृद्ध भारत को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित करता है।

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4. टैक्स में राहत

अलग- अलग मीडिया रिपोर्ट्स क मुताबिक, केंद्र आगामी बजट में टैक्स को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की योजना बना रहा है। यह समायोजन विशेष रूप से नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल करने वाले करदाताओं को प्रभावित करेगा।

एक्सपर्ट के मुताबिक, 'अगर आयकर छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि 8.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यक्ति कोई टैक्स नहीं दे सकते हैं। गुप्ता सचदेवा ऐंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पार्टनर गौरव गुंजन ने कहा, 'यह गणना स्टैंडर्ड डिडक्शन और धारा 87ए के तहत छूट पर विचार करती है, यह मानते हुए कि यह अपरिवर्तित रहता है।

5. NPS

पर्सनल फाइनेंस एनालिस्ट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में महत्वपूर्ण बदलावों की मांग कर रहे हैं, जैसे कि धारा 80सीसीडी 1 बी के तहत अतिरिक्त आयकर कटौती सीमा बढ़ाना। मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री निकासी सीमा को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, इसे ईपीएफ जैसी अन्य सेवानिवृत्ति बचत योजनाओं के अनुरूप लाया जा रहा है।

टैक्स2विन के सीईओ और सह-संस्थापक अभिषेक सोनी ने एनपीएस ढांचे के भीतर योगदान सीमा में संभावित वृद्धि और बेहतर निकासी लचीलेपन की वकालत करते हुए बढ़े हुए कर लाभों का समर्थन किया है।

डेलॉयट इंडिया की पार्टनर दिव्या बावेजा ने कहा, "करदाताओं को नई कर व्यवस्था में स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बजट 2023 में पेश किए गए परिवर्तनों के बावजूद, गोद लेने की दर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। बावेजा ने आगे सुझाव दिया, "सरकार को नई कर व्यवस्था के भीतर शीर्ष कर की दर को 30% से घटाकर 25% करने पर विचार करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ऐसी भी अटकलें हैं कि सरकार पुरानी कर व्यवस्था के तहत उच्चतम कर दर की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर सकती है।

गौरव गुंजन के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत संशोधित कर स्लैब (माना जाता है):

* छूट की सीमा 5 लाख रुपये है।

* 5 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच कर योग्य आय पर 5% कर लगाया जाता है।

* 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच कर योग्य आय पर 10% कर लगाया जाता है।

* 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच कर योग्य आय पर 15% कर लगाया जाता है।

* 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच कर योग्य आय पर 20% कर लगाया जाता है।

* 15 लाख रुपये से अधिक कर योग्य आय पर 30% कर लगाया जाता है।"

6. हाउस रेंट अलाउंस (HRA)

कैलाश चंद जैन एंड कंपनी के एक पार्टनर अभिषेक जैन ने विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते किराये के खर्च के प्रभाव को कम करने के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) छूट की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह समायोजन कर योग्य आय को कम करेगा और किराए की संपत्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए सामर्थ्य में वृद्धि करेगा।

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7. चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए कटौती सीमा में वृद्धि

हेल्थ केयर की बढ़ती लागत के कारण, 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80 डी के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए कटौती सीमा में वृद्धि की उम्मीद है। अर्चित गुप्ता ने सुझाव दिया कि व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये की मौजूदा सीमा को आगामी बजट में व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 75,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इन लाभों को नई कर व्यवस्था में विस्तारित करने से समान स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को बढ़ावा मिलेगा और स्वास्थ्य बीमा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

बता दें कि 2024-25 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार सातवां बजट होगा।

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