ITR फाइल करने के कितने दिन बाद मिलता है रिफंड, नहीं आए तो क्या करें?
ITR Filling: विभाग केवल उन्हीं बैंक खातों में रिफंड ट्रांसफर करता है, जो पहले से वैलिडेट हैं। यानी आपके पैन से जुड़े बैंक खाते की डिटेल्स को रिफंड प्रक्रिया से पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर वेरीफाई किया गया हो।
ITR Filling: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन अब बेहद नजदीक आ गई है। 31 जुलाई 2024 तक आप बिना किसी पेनाल्टी के अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट इस महीने की 31 तारीख है। इसके बढ़ने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पिछली बार सरकार ने डेट नहीं बढ़ाया था।
लाइव मिंट की खबर के मुताबिक टैक्स रिफंड के लिए आईटीआर समय से फाइल करना जरूरी है। आप इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की वेबसाइट www.incometax.gov.in से घर बैठे ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ITR फॉर्म जमा करने के बाद अपने रिटर्न को प्रमाणित करने के लिए ई-वेरिफिकेशन प्रॉसेस से गुजरना आवश्यक है। आप अपने आधार या नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल से ओटीपी के जरिए ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ई-वेरिफिकेशन के बाद इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट आपके रिटर्न का मूल्यांकन करेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको विभाग आपको वेरिफिकेशन और अगर कोई रिफंड बनता है तो नोटिफिकेशन भेजेगा।
ऑनलाइन टैक्स रिफंड कैसे प्राप्त करें
अगर नोटिस में टैक्स रिफंड का जिक्र है तो विभाग आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इस प्रक्रिया में आमतौर पर चार से पांच सप्ताह लगते हैं। विभाग की वेबसाइट पर आप रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं।
आयकर रिफंड के लिए ये दो जरूरी चीजें
पहले से वैलिडेट बैंक खाता: विभाग केवल उन्हीं बैंक खातों में रिफंड ट्रांसफर करता है, जो पहले से वैलिडेट हैं। यानी आपके पैन से जुड़े बैंक खाते की डिटेल्स (जैसे खाता संख्या और IFSC कोड) को रिफंड प्रक्रिया से पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर वेरीफाई किया गया हो।
बैंक खाता जानकारी सही हो: अपना ITR दाखिल करते समय, उस बैंक खाते का सही डिटेल भरें, जिसमें रिफंड रिसीव करना चाहते हैं। बैंक खाते की तुलना में एरर रिफंड में देरी का कारण बन सकता है।
अगर रिफंड नहीं मिला तो क्या करें
अगर समय से रिफंड प्राप्त नहीं होता है, तो टैक्सपेयर को ये करना चाहिए...
ITR में Errors की समीक्षा करें: आयकर विभाग के नोटिफिकेशन में आपके दाखिल किए गए ITR में किसी भी गलती या गलत गणना का संकेत दे सकती है। आप ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से नोटिफिकेशन देख सकते हैं।
ईमेल चेक करते रहें: विभाग आपके रिफंड की स्थिति पर अपडेट प्रदान करने वाले ईमेल भेज सकता है। ये अधिसूचनाएं आपको प्रॉसेस में देरी के बारे में सचेत कर सकती हैं या जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त जानकारी मांग सकती हैं।
ऑनलाइन रिफंड स्टेटस ट्रैकर का इस्तेमाल करें: आयकर विभाग की वेबसाइट आपके रिफंड के स्टेटस की देखने के लिए एक टूल उपलब्ध कराती है। अपना पैन और एसेसमेंट ईयर की डिटेल डालकर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं और देरी के किसी भी स्पेसिफिक कारण की पहचान कर सकते हैं।
अगर इससे भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) से संपकर्क करें। आपके रिफंड की स्थिति के बारे में पूछताछ के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन हैं। अपने टैक्स रिटर्न या रिफंड से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
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