सुलभ-सुदृढ़ न्याय के लिए सभी एकजुट हो करें काम: न्यायमूर्ति
सुपौल में पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रॉय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के साथ सुलभ और सुदृढ़ न्याय पर चर्चा की। उन्होंने केसों के त्वरित निष्पादन और चार्जशीट के बाद...
सुपौल। पटना हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायमूर्ति राजीव रॉय जज और जिले के पुलिस अफसर के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। करीब एक घंटे तक चले वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सुलभ और सुदृढ़ न्याय के लिए सभी को काम करने का निर्देश दिया। इसके लिए शुक्रवार को कोर्ट परिसर के कांफ्रेंसिंग हॉल में वीडियो कांफ्रेंस का आयोजन किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की अध्यक्षता में हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग में न्यायिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और जिले के सभी थानाध्यक्ष जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने वादों के त्वरित निष्पादन, त्वरित न्याय और केस डिस्पोजल में पुलिस द्वारा की जाने वाली विलंब पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिया कि मुस्तैदी से अपना सर्विस रिपोर्ट, एग्जीक्यूशन रिपोर्ट और तामिला कोर्ट में समर्पित करें। इससे समय पर केसों का निष्पादन होगा और कोर्ट पर केस का बोझ घटेगा। कहा कि चार्जशीट के पहले अनुसंधान तो पुलिस काफी तत्परता से करती है लेकिन चार्जशीट के बाद मुस्तैदी में कमी आती है जिसकी वजह से केस पेंडिंग हो जाता है। इसलिए जरूरत है कि चार्जशीट के बाद भी अनुसंधान की तरह तत्परता दिखाएं। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों और न्यायिक पदाधिकारियों से कहा कि सभी कोर्ट से 20-20 पुराने वाद को चिन्हित किया गया है। इसे 31 मार्च 2025 तक हर हाल में खत्म करना है।
न्यायमूर्ति के निर्देशों का जल्द करें अनुपालन: वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंनत सिंह ने सभी थानाध्यक्षकों से कहा कि माननीय न्यायमूर्ति के निर्देशों का यथाशीघ्र अनुपालन करें। इसके लिए सर्विस रिपोर्ट, एग्जीक्यूशन रिपोर्ट न्यायालय में मुस्तैदी के साथ समर्पित करें। मौके पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय राहुल उपाध्याय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय निशिकांत ठाकुर, सीजेएम डॉ. राजेश सिंह, एसपी शैशव यादव, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुदीप पांडे, सदर एसडीपीओ आलोक कुमार, त्रिवेणीगंज एसडीपीओ विपीन कुमार, वीरपुर एसडीपीओ सुरेन्द्र कुमार और निर्मली एसडीपीओ राजू कुमार सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी और थानेदार मौजूद थे।
लोगों को न्यायिक व्यवस्था पर है भरोसा: पटना हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायमूर्ति ने कहा कि आज की तारीख में कानून व्यवस्था में जितनी भी विसंगतियां दिखाई जाती है, इसके बावजूद हमारे देश के नागरिक न्यायिक व्यवस्था में सुदृढ़ विश्वास रखते हैं। उसी विश्वास और आस्था के बल पर आपकी कर्तव्य परायणता की परीक्षा होती है। उन्होंने अधिवक्ताओं को मुकदमों में तारीख पर तारीख न लेने की सलाह दी। कहा कि सुलभ और सुदृढ़ न्याय में सभी लोग काम करें। निरीक्षी न्यायाधीश ने कहा कि अगर अधिवक्ता तय कर लें कि पुराने मुकदमे को प्राथमिकता देनी है। केसों को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लें, फिर किसी भी हाल में मुकदमा 10 से 15 साल लंबित नहीं रहेगा।
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