मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द
सुपौल में वाहन चालकों को अपने मोबाइल नंबर और पते को अपडेट कराने की सलाह दी गई है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। परिवहन विभाग ने 18,000 से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन और...
सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। यदि आप दोपहिया, थ्री व्हीलर या फिर चार पहिया अथवा अन्य भारी वाहन चलाते हैं, तो हो अलर्ट हो जाएं। जल्द ही जिला परिवहन कार्यालय जाकर अपना मोबाइल नंबर और पता अपडेट करा लें, वरना ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम ने बताया कि परिवहन सचिव के आदेश के बाद विशेष अभियान चलाकर मोबाइल नंबर अपडेट कराया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन और जिला परिवहन कार्यालय में भी अपडेट कराने की सुविधा दी जा रही है। लोग चाहें तो घर बैठे भी अपना लाइसेंस अपडेट कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है तो अपडेट करना है। इसके लिए परिवहन जीओवी डॉट इन अथवा सारथी परिवहन जीओवी डॉट इन पर मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। 18 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ: जिले में एक साल में 18 हजार 869 वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इनमें बाइक 16 हजार 227 हैं। स्कूटर विथ साइड कार आठ, मोपेड 366, मोटर कार 233, कृषि ट्रैक्टर 112, कंस्ट्रक्शन इम्प्रूवेंट वाहन 26, हार्वेस्टर 32, ट्रेलर तीन, ई-रिक्शा विद कार्ट जी 19, ई-रिक्शा-पी 1667, थ्री व्हीलर पैसेंजर 542, थ्री व्हीलर गुडर्स 86, गुडर्स कॅरियर 79, व्यावसायिक ट्रैक्टर 301, बस 23, ओमनी बस सात, ट्रेलर व्यावसायिक वाहन 158 शामिल हैं। इसी प्रकार, एक साल में 9 हजार 711 लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को नोटिस: जिले में बकाया रोड टैक्स जमा नहीं करने वाले व्यवसायिक वाहन मालिकों की अब खैर नहीं है। डिफॉल्टर घोषित वाहनों को अभियान चलाकर जब्त किया जाएगा। इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय द्वारा डिफॉल्टर वाहनों का लिस्ट तैयार कर वाहन मालिकों को नोटिस भेजना प्रारंभ कर दिया गया है।
एक सप्ताह में हर हाल में टैक्स जमा करने की मोहलत वाहन मालिकों को दी गई है। तय डेटलाइन तक बकाया टैक्स का भुगतान न करने पर डिफॉल्टर घोषित वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई के बाद वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया है। यदि नोटिस आने के बावजूद टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक बकाया टैक्स जमा नहीं करते हैं तो वैसे डिफॉल्टरों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए विभाग सर्टिफिकेट केस दर्ज करेगा।
डीटीओ कार्यालय के मुताबिक टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों की संख्या करीब 500 से अधिक है। इनमें किसी की तीन साल तो किसी की पांच साल का टैक्य बकाया है।
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