सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत ड्रिप पर मिलेगी 80% की बंपर सब्सिडी, पात्रता, आवेदन करने का तरीका, जानें सबकुछ
सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत ड्रिप, स्पिंकलर और रेन गन सिस्टम लगवाने पर बिहार सरकार 80 % तक की सब्सिडी देती है। इसका उद्देश्य जल उपयोग की क्षमता के साथ-साथ उन्नत तकनीक से सिंचाई को बढ़ावा देना है।
बिहार की राज्य सरकार कई सरकारी योजनाएं चलाती है। इनमें से ही एक सूक्ष्म सिंचाई योजना है। जिसके तहत ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेन गन सिस्टम लगवाने पर किसानों 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है। दरअसल इस उपकरणों की मदद से कम पानी में सिंचाई का काम हो जाता है। साथ ही फसल की पैदावार भी ज्यादा होती है। इस स्कीम के जरिए राज्य के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा।
खेती-किसानी का का करने में अक्सर पानी की समस्या देखने को मिलती है। कभी बारिश समय से नहीं होता तो कभी गिरते भूजल स्तर से पानी किल्लत होती है। ऐसे में फसलों को आवश्यकता अनुसार पानी नहीं मिल पाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए बिहार सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने पर 80 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है।
इस योजना का उद्देश्य जल उपयोग की क्षमता को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्नत तकनीक से सिंचाई के लिए प्रेरित करना है। वहीं ड्रिप सिंचाई की लाभ की बात करें तो इससे 60 फीसदी तक पानी की बचत होती है। वहीं 30 से 35 फीसदी कम लागत के साथ-साथ 25-30 फीसदी उर्रवक की भी खपत घटती है। बता दें इस स्कीम के अंतर्गत ड्रिप पर लघु एवं सीमांत किसानों 80 % और अन्य कृषक 70 % तक सब्सिडी मिलता है।
दस्तावेज और आवेदन करने का तरीका
सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता के पास एलपीसी या जमीन का करंट रसीट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, किसान निबंधन समेत अन्य दस्तावेज होने चाहिए। वहीं आवेदन करने के लिए आपको उद्यान निदेशालय की साइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।