58 लाख परिवारों का होगा स्वास्थ्य बीमा, नीतीश कैबिनेट में 35 एजेंडों को मंजूरी; जानिए अन्य फैसले
बिहार के करीब 58 लाख परिवारों को नीतीश सरकार अपने संसाधन पर 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी।
नीतीश सरकार अपने संसाधन से करीब 58 लाख परिवारों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देगी। यह पूरी तरह केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की तर्ज पर होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में कुल 35 एजेंडों को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की योजना का लाभ वर्ष 2024-25 से मिलने की संभावना है। कैबिनेट में आए प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों को राज्य सरकार अपने संसाधन से पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देगी। पांच लाख रुपये का यह बीमा कैशलैस होगा। बीमार पड़ने पर केंद्र की योजना के तर्ज पर इस योजना से चयनित अस्पतालों में मरीज अपना इलाज करा सकेंगे।
बिहार के 1.09 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया था। राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र ने इसे संशोधित कर 1.21 करोड़ परिवार कर दिया। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में 1.79 करोड़ परिवार हैं। इस तरह आयुष्मान भारत योजना से ऐसे करीब 58 लाख परिवार वंचित रह गए थे। कैबिनेट ने इन्ही वंचित परिवारों को मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत यह सुविधा दी है। इसका पोर्टल आयुष्मान भारत वाला ही होगा। कैबिनेट के अनुसार इन दोनों योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
विवि के कालेजों में नहीं होगी इंटर की पढ़ाई
अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई हटाने का निर्णय किया गया। पटना विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पहले से ही इंटर की प़ढ़ाई बंद है। उसी तरह अब राज्य के अन्य दर्जन से ऊपर विश्वविद्यालयों के कॉलेजों से भी इंटर की पढ़ाई बंद हो जाएगी। सरकारी 10+2 स्कूलों में ही अब इंटर की पढ़ाई होगी। इसके अलावा 176 आउट पोस्ट को थाना में बदलने का निर्णय। 5 पुलिसकर्मी वाले ये आउट पोस्ट अब थाना की तरह काम करने लगेंगे। यही नहीं पिछली महागठबंधन सरकार के समय गठित सभी संवैधानिक आयोग-बोर्डों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कैबिनेट ने विशेषज्ञ कमेटी बनाने का निर्णय किया है। आवश्यकता पड़ने पर इसके लिये बिल भी लाया जाएगा।
40,506 प्रधान शिक्षक नियुक्ति होंगे, नियमावली स्वीकृत
राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 40 हजार 506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024 को मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जल्द ही इसको लेकर विभाग की ओर से प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी। मालूम हो कि लंबे समय से प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति का मामला चल रहा था। इसके लिए नियमावली नहीं रहने के कारण नियुक्ति नहीं हो पा रही थी।