पूर्णियाः कोर्ट ने कहा-गाड़ी छोड़ो, पुलिस अधिकारी ने खड़े कर दिये हाथ
पूर्णिया में गाड़ी चोरी के एक मामले में कोर्ट का आदेश और पुलिस की लाचारी चर्चा का विषय बनी हुई है। कोर्ट ने गाड़ी छोड़ने का आदेश दिया लेकिन पुलिस पदाधिकारी ने हाथ खड़े कर दिये। गाड़ी नहीं छूटी तो...
पूर्णिया में गाड़ी चोरी के एक मामले में कोर्ट का आदेश और पुलिस की लाचारी चर्चा का विषय बनी हुई है। कोर्ट ने गाड़ी छोड़ने का आदेश दिया लेकिन पुलिस पदाधिकारी ने हाथ खड़े कर दिये। गाड़ी नहीं छूटी तो सख्ती बरतते हुए कोर्ट ने पुलिस पदाधिकारी यानी आईओ को शोकॉज के साथ तलब किया है। मामला शहर के ही सहायक थाने से जुड़ा है। इसकी सुनवाई सीजेएम एनके प्रियदर्शी की अदालत में चल रही है।
अमौर थाना के विष्णुपर निवासी रामचंद्र झा ने लाइन बाजार से बाइक चोरी को लेकर सहायक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने भी मामला दर्ज करने के बाद जांच-पड़ताल शुरू की। कुछ समय बाद वह बाइक मरंगा थानाक्षेत्र से बरामद हुई और उसे जब्त कर मरंगा थाने में रखा गया। इसी बीच बाइक मालिक ने कोर्ट में अर्जी डालकर जब्त बाइक को छोड़ने की मांग की।
कोर्ट ने कांड से जुड़े सहायक थाने के पुलिस पदाधिकारी से बाइक के संबंध में रिपोर्ट की मांग की। मजे की बात है कि सहायक थाना के पुलिस पदाधिकारी ने जिला परिवहन कार्यलय से जांच कर बाइक के संबंध में कोर्ट को रिपोर्ट भेज दी कि जब्त बाइक रामचंद्र झा की ही है और कागजात भी दुरूस्त हैं। कोर्ट से गाड़ी छोड़ने के आदेश पर कोई आपत्ति नहीं है।
पुलिस अधिकारी के इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने बीते 7 जनवरी को गाड़ी रिलीज का आदेश सहायक थाने को दिया। कोर्ट के इस आदेश के पहुंचते ही पुलिस पदाधिकारी गाड़ी छोड़ने में असमर्थता दिखायी क्योंकि गाड़ी मरंगा थाने में जब्त है। इसके बाद इसकी जानकारी कोर्ट को भी हुई तो कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस अधिकारी से जवाब तलब किया।