बिहार में बेरोजगारी भत्ता नियमावली को मिली मंजूरी, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई है।
बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद शुक्रवार को पहली बार हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी पुराने न्यायिक आदेश, नक्शे, भू अभिलेख और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अब ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी की वरीयता का निर्धारण अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा सूची के आधार पर होगा। राज्य के पुराने 22 एएनएम स्कूल एवं पुराने 6 जीएनएम ट्रेंनिंग स्कूल के सुचारू संचालन के लिए 247 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
बैठक में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार श्रम सेवा तकनीकी के कारखाना निरीक्षक संवर्ग की विभिन्न कोटी की पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक के चार पद और उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के चार पदों के सृजन को भी कैबिनेट से स्वीकृति दी गई। नई बेरोजगारी भत्ता नियमावली के मुताबिक अगर मनरेगा के तहत लोगों को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, तो उन्हें राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। इसके अलावा नीतीश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के मकान किराया की दर में भी संशोधन किया है।
नीतीश कैबिनेट ने 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों की स्क्रेपिंग की योजना को मंजूरी दी है। अब बिहार सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों के स्वामित्व वाले 15 वर्ष पुराने वाहनों का फिर से निबंधन नहीं किया जा सकेगा। बिहार आकस्मिकता निधि के अस्थाई काय जो 350 करोड रुपये है वह वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 मार्च, 2025 तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़कर 10000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
नीतीश कैबिनेट के अन्य अहम फैसले-
- बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को बकाया भत्तों के भुगतान के लिए बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से एक अरब 21 करोड़ 33 लाख 49000 के अग्रिम स्वीकृति
- वित्तीय वर्ष 2024- 25 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना कार्यक्रम के संचालन के लिए 7 अब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार 895 रुपए अनुदान की राशि की स्वीकृति
- वित्तीय वर्ष 2024 -25 में राज्य सरकार द्वारा 54298 करोड़ से अधिक ऋण उगाही की स्वीकृति