छह दिन बाद एक्शन में लौटे नीतीश, कैबिनेट मीटिंग में इलेक्ट्रिक वाहन नीति समेत 23 एजेंडों पर मुहर, 400 बस खरीदेगी सरकार
मंगलवार की कैबिनेट मीटिंग में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ-साथ सभी विभाग बोर्ड और निगम की पुरानी गाड़ियों के निष्पादन पालिसी को भी स्वीकृति दी गई है। इनकी स्क्रैपिंग होगी।
मंगलवार को बिहार में सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने स्वीकृति की मुहर लगा दी। सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंगलवार की कैबिनेट मीटिंग में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ-साथ सभी विभाग बोर्ड और निगम की पुरानी गाड़ियों के निष्पादन की पालिसी को भी स्वीकृति दी गई है। पटना हाईकोर्ट में 81 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
कई दिनों से बीमार चल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छह दिन बाद एक्शन में लौटे। मंगलवार को उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 23 एजेंडे पर मुहर लगाई गई। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को कैबिनेट से पास कर दिया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना है। इसके तहत 400 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। पीएम.ई. बस योजना के तहत राज्य के 6 प्रमुख शहरों के लिए शहरी मंत्रालय की तरफ से यह व्यवस्था की गई है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, गया आदि जिलों के लिए बसों की खरीद की जाएगी।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में दंत चिकित्सा सेवा नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी गई। मीटिंग राज्य के सभी विभाग, बोर्ड और निगम की पुरानी गाड़ियों स्क्रैपिंग कर उनका निष्पादन किया जाएगा। इस पॉलिसी को स्वीकृत कर लिया गया। बैठक में मोतिहारी और बेतिया में ऑडिटोरियम बनाने के एजेंडा को भी पास कर दिया गया। कला संस्कृति विभाग जल्द इनका निर्माण शुरू कराएगी। इसके साथ पटना हाईकोर्ट में 81 पद का सृजन किया जाएगा। इस प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। राज्य में कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के की योजना को स्वीकृति दी गयी है। इसके तहत पटना पैराइट्स टीम से सरकार सुझाव लेगी। कैबिनेट मीटिंग में बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई। हिलसा के तत्कालीन सीओ को बर्खास्त किया गया। बिहार सरकारी सेवा नियमावली के तहत यह कार्रवाई की गयी है।