Hindi Newsबिहार न्यूज़Lok Sabha Elections 2024 You can vote without voter ID vote by showing one of these 12 documents

वोटर आईडी के बिना भी कर सकेंगे मतदान, इन 12 डॉक्टयूमेंट में से एक दिखाकर करें वोट

Bihar Lok Sabha Elections 2024: अगर वोटर का मतदता पहचान पत्र खो गया है, फिर भी वह मतदान कर सकता है। वोटर आईडी नहीं होने पर वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है।

Malay Ojha हिन्दुस्तान, पटनाThu, 18 April 2024 07:14 PM
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बिहार में पहले चरण के चार संसदीय चुनाव क्षेत्रों औरंगाबाद, गया, नवादा व जमुई में गुरुवार को होने वाले मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) के अलावे 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों को दिखा कर भी मतदान किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव, 2024 में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की गई है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकेंगे। 

आयोग के अनुसार मतदाताओं को मतदान के पूर्व वोटर गाइड एवं वोटर स्लिप का वितरण किया जा रहा है। फोटोयुक्त वोटर स्लिप को जानकारी या मार्गदर्शन के लिये उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नहीं। यदि फोटो ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।

इन 12 दस्तावेजों का कर सकते हैं इस्तेमाल 
आयोग के अनुसार इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है। 

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