Hindi Newsबिहार न्यूज़hearing on case of cancellation of stet exam state teacher eligibility test completed patna high court decision reserved

STET परीक्षा रद्द किए जाने के मामले पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी ) 2019 में हुई गड़बड़ी पर गत 16 मई को परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। शुक्रवार...

Malay Ojha पटना, हिन्दुस्तान टीम, Sat, 5 Sep 2020 02:35 PM
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राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी ) 2019 में हुई गड़बड़ी पर गत 16 मई को परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने पंकज कुमार सिंह सहित कुमार आलोक की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई की। 

गौरतलब है कि इस परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायत राज्य के पांच अलग-अलग जिलों से मिली थी। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जांच कर परीक्षा को रद्द कर दिया था। परीक्षा समिति के रद्द करने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 

आवेदकों का कहना था कि मात्र पांच जिलों में परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने पर पूरे प्रदेश के एसटीईटी को रद्द करना न्यायोचित नहीं है। वहीं, परीक्षा समिति का कहना था कि किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी होना काफी गम्भीर बात है। प्रश्नपत्र लीक होना पूरे परीक्षा की पवित्रता व उसके संचालन पर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाता है।

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