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GST पर गुड न्यूज, छात्रावास और प्लेटफॉर्म टिकट पर अब नहीं लगेगा राज्य का टैक्स

बैट्री चलित वाहनों पर भी जीएसटी हटा दिया गया है। पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर निर्णय हुआ था। बिहार में अधिसूचना जारी हो गई है

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटनाWed, 17 July 2024 05:41 AM
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बिहार के सभी रेलवे प्लेटफार्म का टिकट अब सस्ता हो जाएगा। राज्य सरकार ने इन टिकटों पर राज्य के स्तर से लगने वाले जीएसटी को हटा दिया है। पहले इन पर 5 फीसदी जीएसटी लगता था। अब इसके हटने से 10 रुपये में मिलने वाले टिकट की दर में 1 रुपये की कटौती हो सकती है। इसके अलावा बैट्री चलित वाहनों पर भी जीएसटी हटा दिया गया है। पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर निर्णय हुआ था। राज्य के वाणिज्य कर महकमा ने इससे संबंधित अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है। प्लेटफॉर्म टिकट के अलावा रेलवे की कई सेवाओं मसलन डॉरमेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम भी जीएसटी मुक्त हो गया है। अब ये सेवाएं थोड़ी सस्ती होंगी।

इसके आलावे हॉस्टल में रह रहे छात्रों के लिए भी राहत की खबर है। हॉस्टल सेवाओं पर 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति, प्रति माह तक की राशि पर जीएसटी की छूट दी गई है। यह छूट छात्रों के अलावा कामकाजी वर्ग के लिए भी है। इसमें एक शर्त भी लगाई गयी है। इसका लाभ लेने को हॉस्टल में कम से कम 90 दिन रहना होगा।  सरकार के इस निर्णय से छात्रों को काफी लाभ मिलने वाला है। अपने परिजनों और दोस्तों को ट्रेन पर चढ़ाने जाने वाले लोग इससे काफी खुश हैं और निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। 

जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में लागू यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने देश में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर आदि का स्थान ले लिया है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। दूसरे शब्दों में, वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। 

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