बिहार में इलेक्टिक वाहन नीति को मंजूरी, बाइक से कार तक खरीदने पर किसे मिलेगी कितनी छूट, चेक कर लीजिए
बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।
नीतीश सरकार वायु गुणवत्ता में सुधार के साथ ध्वनि एवं वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए सब्सिडी देगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को स्वीकृति दी गई। बैठक में इसके साथ ही कुल 23 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में पटना समेत प्रदेश के छह बड़े शहरों मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया के लिए 400 बसों के परिचालन को मंजूरी दी गयी। ये सारे बस इलेक्ट्रिक होंगे।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत दोपहिया वाहन से लेकर चार पहिया वाहन को सरकार ने बड़ी छूट देने का निर्णय लिया है। दो पहिया वाहनों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं प्रथम दस हजार वाहनों की खरीद पर 5000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए यह सब्सिडी साढ़े सात हजार रुपए की होगी। तीन पहिया वाहन तीन पहिया माल वाहक वहां और तीन पहिया यात्री वाहन में मोटर वाहनों को प्रथम 1000 वाहनों के निबंधन में 75% छूट दी जाएगी। इसके बाद 50% छूट मिलेगी। जबकि चार पहिया वाहनों को प्रति किलो वाट के हिसाब से छूट मिलेगी यह छूट सामान्य के लिए अधिकतम सवा लाख रुपए की जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की होगी यह छूट भी 1000 वाहनों तक की लागू होगी।
कितनी मिलेगी छूट
दो पहिया वाहन:
पहले 10 हजार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रति किलोवाट 5000 रुपये की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी-एसटी) के लिये ये राशि 7500 रुपये होगी। वहीं मोटर वाहन टैक्स में 75 फीसदी की छूट होगी। 10 हजार वाहन बिक जाने के बाद वाहन खरीदने पर 5 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 50 फीसदी छूट जारी रहेगी।
तीन पहिया वाहन:
नीति लागू होने तक यानी अगले 5 साल तक वाहनों के निबंधन में 50 फीसदी छूट दी जाएगी।
चार पहिया वाहन:
प्रति किलोवाट 10 हजार रुपये के हिसाब से यह छूट सामान्य के लिए अधिकतम सवा लाख रुपए जबकि एससी-एसटी के लिए डेढ़ लाख रुपए तक होगी। यह छूट भी पहली 1000 वाहनों की खरीद तक लागू होगी। साथ ही उन 1000 वाहनो को मोटर वाहन टैक्स में 75 फीसदी की छूट मिलेगी। 1000 वाहन बिक जाने के बाद वाहन खरीदने पर मोटर वाहन टैक्स में 50 फीसदी छूट 5 साल तक जारी रहेगी।
मालवाहक हल्के इलेक्ट्रिक मोटर वाहन:
5 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 50 फीसदी छूट जारी रहेगी।
भारी मालवाहक इलेक्ट्रिक मोटर वाहन:
2 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 75 फीसदी छूट जारी रहेगी। 2 साल के बाद अगले 3 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 50 फीसदी छूट मिलेगी।