बिहार मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने मिलते हैं इतने रुपये, जानें कैसे करें आवेदन
बिहार की राज्य सरकार बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाती है। इस योजना के तहत 60 साल से अधिक साल के बुजुर्गों को 400 और 500 रुपये दिया जाता है।
बिहार की राज्य सरकार बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाती है। इस योजना के तहत 60 साल से अधिक साल के बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। जिससे उन्हें बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। और अपनी छोटी-छोटी आवश्कताओं को पूरा कर सकें। बिहार में वृद्धा पेंशन योजना उम्र के साथ अलग-अलग है। 60 साल से 79 साल के बुजुर्गों को 400 रुपये प्रति महीने और 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पेंशन मिलती है। आज की स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस योजना की पात्रता क्या और कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं।
पात्रता
आवेदनकर्ता किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। यदि 60 साल से पहले भी वह नौकरीपेशा में है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा।
आवेदनकर्ता बिहार का स्थायी निवासी हो।
वह 60 साल की उम्र पूरी कर चुका हो।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
पैन कार्ड
पहचान पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
आयु प्रमाण पत्र
बैंक डिटेल
कैसे करें आवेदन
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले SSPMIS की ऑफिसिअल वेबसाइट या https://www.sspmis.bihar.gov.in/CheckMvpyAadharAuth पर जाए।
यहां अपना जिला, प्रखंड, योजना, नाम मतदाता और आधार डिटेल, भरकर सबमिट कर दे।
इसके बाद सभी जानकारी सही होगी तो सत्यापान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलकर सामने आएगा।
यहां सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर ले।
फिर फाइनल सबमिट के पर क्लिक कर दें। ऐसे में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।