Hindi Newsबिहार न्यूज़Do not do harsh firing at all the Arms license will be cancelled All district police got this task from Headquarter

Harsh Firing: हर्ष फायरिंग बिल्कुल न करें, लाइसेंस हो जाएगा रद्द; सभी जिला पुलिस को ऊपर से मिले ये टास्क

कुछ वर्ष पहले तक हर्ष फायरिंग की घटनाएं मुख्य रूप से आरा, बक्सर, गया, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर जिलों में ही अधिक होती थी। परंतु अब इसका चलन राज्य के सभी जिलों में बढ़ गया है।

Sudhir Kumar हिंदुस्तान, पटनाTue, 30 May 2023 05:44 AM
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शादी ब्याह, जन्मदिन जैसे खुशी के मौकों पर हथियार का खुला प्रदर्शन और फायरिंग शगल बनता जा रहा है।  बिहार में अक्सर हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। देखा गया है कि ऐसी घटनाओं से उत्सव का माहौल पलभर में मातम में बदल जाता है। इस वर्ष मई तक हर्ष फायरिंग की 40 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें करीब 20 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें लगभग 25 लोगों की जान चली गई। हर्ष फायरिंग के बढ़ते चलन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए हैं। 

फिर नहीं मिलेगा लाइसेंस

सभी जिलों की पुलिस से हर्ष फायरिंग की घटनाओं का पूरा ब्योरा डाटाबेस के साथ मुख्यालय भेजने के लिए कहा गया है। इसके बाद हर्ष फायरिंग में उपयोग होने वाले सभी हथियारों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे। यही नहीं, इन लाइसेंसधारकों की सूची तैयार कर इन्हें ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। इससे भविष्य में इन्हें दोबारा हथियार का लाइसेंस नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि इन घटनाओं में उपयोग होने वाले करीब 65 फीसदी हथियार लाइसेंसी होते हैं।

इन जिलों में ज्यादा घटनाएं

कुछ वर्ष पहले तक हर्ष फायरिंग की घटनाएं मुख्य रूप से आरा, बक्सर, गया, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर जिलों में ही अधिक होती थी। परंतु अब इसका चलन समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, औरंगाबाद के अलावा सीमांचल के जिलों पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल में भी बढ़ है।

पुलिस को मिले ये टास्क

● घटनास्थल का समुचित मुआयना

● वायरल वीडियो की गहन जांच कर सभी दोषियों की पहचान करना

● समारोह में मौजूद सभी लोगों खासकर जिनके घर यह घटना हुई

● उन सभी का बयान कराना, हथियार को तुरंत जब्त करना

● अगर बिना लाइसेंस के किसी हथियार का उपयोग हुआ है, तो जब्त कर उसकी अलग से जच हो

● हथियार चलाने वाले और लाइसेंस धारक की शिनाख्त अच्छे से करना

● क्या लाइसेंस धारक और इसे चलाने वाले एक ही व्यक्ति थे या अलग-अलग, यह भी जांच करें

क्या कहते हैं आला अफसर? 

हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। एसओपी का पालन करने को कहा गया है। ऐसी सभी घटनाओं में उपयोग किए गए हथियार का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाएगा। -जितेंद्र सिंह गंगवार, (एडीजी, मुख्यालय)

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